दो लाख रुपये तक की नकदी बिक्री पर किसानों को नहीं देना होगा पैन
आयकर विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुये कहा कि इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुए कहा कि किसानों को दो लाख रुपये से कम के कृषि उत्पादों की नकद बिक्री के लिए पैन नंबर या फॉर्म 60 भरने की जरूरत नहीं होगी।
इस नए आदेश के मुताबिक दो लाख रुपये से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा। हालांकि पिछले साल हुई नोटबंदी के बाद से सभी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था।
विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 40A के तहत विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। किसानों को इसी सेक्शन के धारा 40 (A) 3 के तहत छूट प्रदान की गई है।
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि किसानों को किसानों को अपनी कृषि उपज की दो लाख रुपये प्रतिदिन तक की नकद बिक्री पर पैन देने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक आम आदमी से लेकर हर किसी को 50 हजार से ज्यादा के ट्राजैंक्शन पर पैन कार्ड प्रस्तुत करना होता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के बारे में हितधारकों को सूचित करते हुए यह जानकारी दी है।
राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक किसानों को पैन कार्ड में छूट दी गई है। इस नए आदेश के मुताबिक दो लाख रुपये से कम मूल्य राशि वाले कृषि उत्पाद की नकदी बिक्री पर पैन नंबर नहीं देना होगा। हालांकि पिछले साल हुई नोटबंदी के बाद से सभी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। कालेधन को लेकर ससावधानी बरतते हुए सभी बैंकों ने किसानों के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया था।
बैंकों के उस आदेश के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड के 50 हजार रुपए से अधिक जमा कराने वाले किसानों के पास पैन कार्ड होना जरूरी था। जिन किसानों के पास पैन कार्ड नहीं था वे अपनी राशि बैंकों में नहीं जमा करवा सकते थे। इससे उन किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था जिन्हें 50 हजार से ज्यादा की रकम जमा करनी पड़ती थी। वहीं फसल को खरीद केंद्र पर बेचने पर यदि बिक्री की कुल रकम 50 हजार से ज्यादा होती थी तो उन्हें पैन कार्ड का झंझट उठाना पड़ता है।
आयकर विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुये कहा कि इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुए कहा कि किसानों को दो लाख रुपये से कम के कृषि उत्पादों की नकद बिक्री के लिए पैन नंबर या फॉर्म 60 भरने की जरूरत नहीं होगी। विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 40A के तहत विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है। किसानों को इसी सेक्शन के धारा 40 (A) 3 के तहत छूट प्रदान की गई है। इससे अब उम्मीद की जा रही है कि किसानों को पैन कार्ड की मुश्किलों में उलझना नहीं पड़ेगा।
खरीब की फसल की कटाई हो चुकी है और किसान अब अपनी फसल का सही दाम मिलने के लिए मंडी की राह ताक रहे हैं। इस फसल से मिलने वाले पैसों से ही वे अब रबी की खेती के लिए खेत तैयार करवाएंगे। वहीं कई किसान खेत तैयार करने में जुट गए हैं। खेतों की जुताई का काम जोरों पर है।
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