चलन से बाहर हुए नोटों को जमा कराने की अवधि खत्म
अब 500 और 1,000 के पुराने नोट 31 मार्च तक सिर्फ आरबीआई में जमा होंगे।
चलन से बाहर किए गए 500 और 1,000 रपये के पुराने नोटों को जमा कराने की 50 दिन की समयसीमा समाप्त हो गयी है। हालांकि सरकार की ओर से बैंकों से नकदी निकासी पर लगी सीमा को हटाए जाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है।
नोटबंदी के 50वें दिन भी एटीएम और बैंकों के बाहर कतारें देखी गईं। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है, कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी है और नकदी की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 20,000 रुपये की पूर्व भुगतान उपकरण (पीपीआई) सीमा की अवधि को बढ़ा दिया ताकि डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित किया जा सके।
केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, कि पीपीआई जारी करने के दिशानिर्देशों की बैंक समग्र समीक्षा कर रहा है। इस समीक्षा के समाप्त होने तक पीपीआई सीमा को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। साथ ही आरबीआई के व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों को खुदरा केंद्रो से नकदी लेने की अनुमति मिल गयी है। नोटबंदी के बाद बैंकों से नकदी निकासी में हो रही समस्या को देखते हुए रिजर्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों को खुदरा आउटलेटों से नकदी लेने की अनुमति दे दी है। व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक नोटबंदी के बाद से अपने स्रोत बैंक से नकदी की निकासी नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे अधिकतर एटीएम तब से सूने पड़े हैं, ऐसे में केंद्रीय बैंक ने उन्हें रिटेल आउटलेटों से नकदी लेने की अनुमति दे दी है।
उधर दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 29 दिसंबर को उसने 9.94 लाख रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 3323.24 करोड़ रुपये का बकाया जारी किया है। बैंक ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी योग्य रक्षा पेंशनभोगियों को बकाया (एरियर) राशि का भुगतान किया गया है।