काला धन रखने वालों को मिला एक और मौका
कराधान विधि दूसरा संशोधन विधेयक पारित
लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया जिसमें कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आयकर कानून में संशोधन के लिये लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। यह आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाला विधेयक ‘धन विधेयक’ है।
सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, ‘ यह सार्वजनिक महत्व वाला विधेयक है। मैं चाहती थी कि इस पर विस्तार से चर्चा हो। मौजूदा स्थिति में चर्चा संभव नहीं लगती। इसलिए मैं विधेयक पर सीधे मत विभाजन करा रही हूं।’
विधेयक के बारे में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार आयकर अधिनियम में संशोधन लाई है। इसमें प्रावधान है जो लोग अपना अघोषित धन बैंक में जमा कर उसकी जानकारी देते हैं तो उन्हें 50 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार अदा करना होगा। 25 प्रतिशत राशि उन्हें तत्काल मिल जाएगी और शेष 25 प्रतिशत राशि चार साल बाद मिलेगी।
जो लोग गैरकानूनी तरीके से अघोषित धन रखते पाये गये उन्हें 85 प्रतिशत कर और हर्जाना देना होगा।
उन्होंने कहा कि इससे सरकार को साधन मिलेंगे जिनसे विकास कार्य हो सकेंगे। प्रधानमंत्री ने इसी संबंध में गरीब कल्याण कोष की भी घोषणा की है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भर्तृहरि महताब, एन के प्रेमचंद्रन, के सी वेणुगोपाल के विभिन्न संशोधनों को नामंजूर करते लोकसभा में कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई।
विधेयक में प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह साबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।