स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए सरकार ने इन 14 दवाओं लगाया प्रतिबंध
इन 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं में निमेसुलाइड और पेरासिटामोल टैबलेट और क्लोफेनिरामाइन मैलेट और कोडीन सिरप का नाम भी शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने देश में 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि इन दवाओं के लिए "कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है" और वे लोगों के लिए "जोखिम" भरी हो सकती हैं. एफडीसी दवाएं वे होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) का संयोजन होता है. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया गया. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है.
इन 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं में निमेसुलाइड और पेरासिटामोल टैबलेट और क्लोफेनिरामाइन मैलेट और कोडीन सिरप का नाम भी शामिल हैं.
इन प्रतिबंधित दवाओं में आम संक्रमण, खांसी और बुखार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं, जैसे: निमेसुलाइड पेरासिटामोल टैबलेट, क्लोफेनिरामाइन मैलेट कोडीन सिरप, फोल्कोडाइन प्रोमेथाज़िन, एमोक्सिसिलिन ब्रोमहेक्सिन और ब्रोमहेक्सिन डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न अमोनियम क्लोराइड मेन्थॉल, पेरासिटामोल ब्रोमहेक्सिन फेनिलफ्राइन क्लोरफेनिरामाइन गुएफेनीसिन और सालबुटामोल ब्रोमहेक्सिन.
विशेषज्ञ समिति ने कहा कि "इस एफडीसी (फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन) का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और एफडीसी में मानव के लिए जोखिम हो सकता है. इसलिए, बड़े जनहित में, इसके निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है." ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26 ए के तहत एफडीसी. उपरोक्त को देखते हुए, रोगियों में किसी भी उपयोग की अनुमति देने के लिए किसी भी प्रकार का विनियमन या प्रतिबंध उचित नहीं है."
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, "और जबकि, विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में इसे विनियमित करना आवश्यक है. देश में उक्त दवा के मानव उपयोग के लिए बिक्री, और वितरण के लिए निर्माण पर प्रतिबंध है."
इससे पहले 2016 में, सरकार ने 344 ड्रग कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जब सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने कहा था कि उन्हें वैज्ञानिक डेटा के बिना रोगियों को बेचा जा रहा था और आदेश था निर्माताओं ने कोर्ट में चुनौती दी है. मौजूदा प्रतिबंधित 14 एफडीसी भी उन 344 ड्रग कॉम्बिनेशन का हिस्सा हैं.