दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक स्थलों पर दूरसंचार नेटवर्क साझा करने की अनुमति दी
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार 80 प्रतिशत मोबाइल सेवाओं का उपयोग इमारत परिसरों के भीतर होता है और इसीलिए दूरसंचार परिचालकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिये इमारत परिसरों में लगे दूरसंचार बुनियादी ढांचा साझा करने की अनुमति होनी चाहिए।
नयी दिल्ली, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को हवाईअड्डा, रेलवे जैसे सार्वजनिक स्थलों पर दूरसंचार नेटवर्क की ढांचागत सुविधाओं का साझा उपयोग करने की अनुमति दे दी है। समझा जाता है कि इससे कॉल ड्राप में कमी और मोबाइल डेटा में तेजी आएगी।
आप्टिकल फाइबर और बूस्टर जैसे बुनियादी ढ़ाचे और उपकरणों के साझा उपयोग की मंजूरी से परिचालकों की लागत भी कम होगी।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार 80 प्रतिशत मोबाइल सेवाओं का उपयोग इमारत परिसरों के भीतर होता है और इसीलिए दूरसंचार परिचालकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिये इमारत परिसरों में लगे दूरसंचार बुनियादी ढांचा साझा करने की अनुमति होनी चाहिए। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में अनिवार्य प्रावधान करने के बजाए केवल परामर्श जारी किया है।
विभाग ने 18 नवंबर 2019 को जारी परामर्श में कहा,
‘‘सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपने संबंधित लाइसेंस के नियम एवं शर्तों के तहत मौजूदा सरकारी इमारतों, हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन और अस्पतालाओं आदि जैसे सावर्जनिक परिसर के भीतर नेटवर्क बुनियादी ढांचा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने की सलाह दी जाती है।’’
5जी के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को देखते हुए नेटवर्क साझा करना महत्वपूर्ण बन गया है।