ईडी ने Xiaomi India, 3 बैंकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, क्यों?
प्रवर्तन निदेशालय ने Xiaomi Technology India, सीएफओ समीर राव, इसके पूर्व एमडी मनु जैन और 3 बैंकों को ₹5,551 करोड़ के FEMA उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने कहा कि कंपनी द्वारा 5551.27 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार को अधिकारियों के हवाले से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया (Xiaomi Technology India), सीएफओ समीर राव, इसके पूर्व एमडी मनु जैन और 3 बैंकों को ₹5,551 करोड़ के फेमा (FEMA) उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने कहा कि कंपनी द्वारा 5551.27 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के संबंध में नोटिस जारी किया गया है.
प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का यह मानना सही है कि 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India द्वारा अनधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर आयोजित किया गया है. बयान में आगे कहा गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 4 और फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के अनुसार इसे जब्त किया जा सकता है.
"फेमा की धारा 37ए के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने उक्त जब्ती आदेश की पुष्टि की है.
पीटीआई के मुताबिक, "प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी सही है कि ₹5,551.27 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा को Xiaomi India द्वारा अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और धारा के उल्लंघन में समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर आयोजित किया गया है. फेमा, 1999 के 4 और फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत इसे जब्त किया जा सकता है."
ED ने Xiaomi Technology India Private Limited से संबंधित ₹5,551.27 करोड़ की राशि जब्त की, जो उसके बैंक खातों में थी. विदेशी संस्थाओं को रॉयल्टी भुगतान के रूप में इस राशि के अनधिकृत हस्तांतरण के कारण यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई थी.
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत, संघीय जांच एजेंसी कथित अनियमितताओं की जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करती है, और एक बार जब यह तय हो जाता है तो संबंधित कंपनियों को नियमों के अनुसार दंड का भुगतान करने की आवश्यकता होती है.