आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 1.0 और 2.0 की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ायी गयी
आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन तथा अवकाश और खेल क्षेत्रों के उद्यमों के लिए नई विंडो ECLGS 3.0
कुछ सेवा क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने अब आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन तथा अवकाश और खेल क्षेत्रों के व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए ECLGS 3.0 की शुरूआत के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के दायरे को विस्तार दिया है।
यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और विलंबित ऋण, यदि कोई है, तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम है।
ECLGS 3.0 में 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं की कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल होगा। ECLGS 3.0 के तहत दिए गए ऋणों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।
इसके अलावा, ECLGS यानी ECLGS 1.0, ECLGS 2.0, और ECLGS 3.0 की वैधता को 30 जून, 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ाया गया है। योजना के तहत अदायगी की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन सुविधा को सक्षम करने के लिए MLIs को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से योजना में पेश किए गए संशोधन, आर्थिक पुनरुत्थान में योगदान देने, नौकरियों की रक्षा करने और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा जारी किए जाएंगे।