मासिक GST भुगतान फॉर्म में बदलावों पर वित्त मंत्रालय ने राय मांगी
वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने शुक्रवार को एक संकल्पना पत्र जारी कर मासिक जीएसटी भुगतान (monthly GST payment form) में किए जाने वाले परिवर्तनों पर सुझाव मांगे है. इनके बारे में उद्योग जगत से 15 सितंबर तक विचार देने को कहा है.
माल एवं सेवा कर (goods and services tax - GST) संबंधी मामलों में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद (GST Council) की पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) या मासिक कर भुगतान फॉर्म में परिवर्तनों को सार्वजनिक करने और उन पर सभी हितधारकों से सुझाव और सलाह मांगने की सिफारिश की गई थी.
मंत्रालय ने मासिक जीएसटी भुगतान प्रणाली में बदलावों को लेकर सुझावों पर बात करते हुए कहा, "आम जनता और व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि फॉर्म GSTR-3B में व्यापक बदलावों पर विस्तृत संकल्पना पत्र जारी किया गया है. सभी हितधारकों से 15 सितंबर 2022 तक सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए जाते हैं."
AMRG & Associates में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव करदाताओं की अनुपालन सुगमता को बढ़ाएंगे और राजस्व क्षति को कम कर कर प्रशासकों के लिए सहायक होंगे.