लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा करनी है तो पहले ये नियम समझ लें

लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा करनी है तो पहले ये नियम समझ लें

Wednesday April 29, 2020,

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लॉकडाउन के खत्म होने के साथ हवाई सफर दोबारा शुरू हो सकता है, हालांकि अब लोगों को नए नियमों के साथ यात्रा करनी पड़ेगी।

दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट (चित्र साभार: सोशल मीडिया)

दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट (चित्र साभार: सोशल मीडिया)



लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने कि तारीख नजदीक आ रही है और इसी के साथ उम्मीद है कि यात्रा में सरकार द्वारा कुछ हद तक ढील दी जा सकती है। एयरलाइन कंपनियों की बात करें कई ने मई के तीसरे हफ्ते से बुकिंग लेना शुरू कर दिया है, हालांकि इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट अब नए नियमों के साथ खुल सकता है, जो सभी के लिए अनिवार्य होंगे।

क्या हैं ये नए नियम?

कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती है और खास तौर पर एयरपोर्ट जैसी जगहों पर जहां बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं और सोशल डिस्टेन्सिंग का ख्याल रखना बेहद मुश्किल है। ऐसी


स्थिति में लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर नए नियमों का पालन करना होगा-


  • सभी यात्रियों के लिए फेस्क मास्क को अनिवार्य कर दिया जाएगा। मास्क के बिना कोई भी यात्री एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश नहीं कर पायेगा।


  • फ्लाइट के भीतर खाने पर पाबंदी रहेगी, यात्रा के दौरान यात्रियों को सिर्फ पानी मिल सकेगा।


  • यात्रियों के शरीर का तापमान चेक किया जाएगा और बुखार की स्थिति पाये जाने पर किसी भी यात्री को यात्रा नहीं करने दिया जाएगा।


  • सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन नहीं लगेगी, बल्कि यात्रियों को नाम से बुलाया जाएगा और तब तक सभी यात्री सीटों पर ही बैठे रहेंगे।


  • प्लेन में भी सीटों के बीच में गैप रखा जाएगा और जिस सीट पर यात्री को बैठना है उसपर निशान बनाया जाएगा।


  • सिक्योरिटी चेक सिर्फ मेटल डिटेक्टर द्वारा किया जाएगा, इस दौरानयात्री को छुआ नहीं जाएगा।

ध्यान क्या रखना है?

ऐसी स्थिति होने पर चेक इन में समय लग सकता है तो अगर आपको भी फ्लाइट लेनी है तो एयरपोर्ट आम समय से थोड़ा पहले पहुँचना होगा। हालांकि अभी भी सरकार की तरफ से कमर्शियल फ्लाइट के लिए कोई नियम सामने नहीं आए हैं। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान कोई कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी।