LPG प्राइस से लेकर ट्रैवलिंग तक, 1 नवंबर से लागू हो गए ये 6 बड़े बदलाव
इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक प्रभावित होगा. कहीं खबर राहत की है तो कहीं प्रक्रियाओं से जुड़े बदलाव अमल में आए हैं.
1 नवंबर 2022 से देश में कुछ बदलाव और कुछ नए नियम लागू हुए हैं. ये बदलाव बीमा, सड़क यात्रा, हवाई यात्रा, कारोबार, गैस सिलेंडर आदि से जुड़े हैं. इन बदलावों/नए नियमों से देश का हर नागरिक प्रभावित होगा. कहीं खबर राहत की है तो कहीं प्रक्रियाओं से जुड़े बदलाव अमल में आए हैं. आइए जानते हैं कुछ बदलावों के बारे में डिटेल में...
कमर्शियल LPG के दाम घटे
1 नवंबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 115.50 रुपये की कटौती (Commercial LPG Price Cut) की है. कीमतों में ताजा कटौती के बाद दिल्ली में इंडियन ऑयल के 19 किलो के इंडेन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 1744 रुपये हो गया है, जो पहले 1859 रुपये था. वहीं कोलकाता में यह दाम घटकर 1846 रुपये, मुंबई में 1696 रुपये और चेन्नई में 1893 रुपये हो गया है. घरेलू एलपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं है.
बीमा के लिए KYC जरूरी
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए KYC (नो योर कस्टमर) विवरण देना अनिवार्य कर देगी. इसके लिए IRDAI ने डेडलाइन में बदलाव नहीं किया है. अब तक KYC केवल जीवन बीमा के लिए अनिवार्य थी और गैर-जीवन बीमा यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे स्वास्थ्य और वाहन बीमा में एक लाख रुपये से अधिक के क्लेम की स्थिति में ही जरूरी थी. अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस के मामले में भी नए और पुराने दोनों कस्टमर्स के लिए केवाईसी से जुड़े नियम अनिवार्य किए जा सकते हैं.
मुंबई में कार के सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य
1 नवंबर से मुंबई में कार में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मुंबई पुलिस ने इस बारे में 14 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. यानी अब मुंबई में कार में ड्राइवर के साथ—साथ अन्य सभी पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट पहनकर यात्रा करनी होगी. ऐसा नहीं करना दंडनीय होगा.
बिजली सब्सिडी का नया नियम
1 नवंबर से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू हुआ है. इसके तहत जिन दिल्लीवासियों ने 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें 1 नवंबर 2022 से बिजली पर सब्सिडी के लिए नहीं मिलेगी.
GST रिटर्न में कोड देना होगा
1 नवंबर 2022 से 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले करदाताओं को GSTR-1 में 4 अंकों का एचएसएन कोड लिखना अनिवार्य होगा. इससे पहले 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए 1 अप्रैल 2022 से चार अंकों का एचएसएन कोड और उसके बाद 1 अगस्त 2022 से 6 अंकों का कोड डालना अनिवार्य किया गया था.
आकासा में पालतू पशु ले जा सकेंगे साथ
आकासा एयर (Akasa Air) 1 नवंबर से यात्रियों को हवाई सफर के दौरान अपने साथ पालतू कुत्तों और बिल्लियों को ले जाने की इजाजत देगी. इस संबंध में बुकिंग 15 अक्टूबर से शुरू हो गई थी. आकासा एयर की फ्लाइट में प्रत्येक पालतू जानवर को पिंजरे में रहना होगा. पिंजरे सहित वजन सीमा, केबिन में 7 किलोग्राम और चेक-इन में 32 किलोग्राम होगी. भारी पालतू जानवरों के लिए एक अन्य विकल्प होगा. आगे चलकर पालतू जानवरों के लिए पॉलिसी को और बेहतर बनाया जाएगा. अभी तक पालतू जानवरों के साथ हवाई यात्रा की सुविधा सिर्फ एयर इंडिया में ही थी.