रेडीमेड कपड़ों, होजरी को खुले में बेचने वालों को राहत, सरकार ने इन शर्तों में दी ढील
सरकार ने विधिक मापतौल (पैकेटबंद सामान) नियम 2011 में संशोधन किया है.
सिले-सिलाये कपड़ों या होजरी की बिना पैकेज या खुले में बेचने वालों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने इस दिशा में नियमों में ढील दी है. उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बिना पैकेज या खोलकर बेचे जाने वाले सिले-सिलाये कपड़ों या होजरी को 6 घोषणाओं से छूट दी है. सरकार ने विधिक मापतौल (पैकेटबंद सामान) नियम 2011 में संशोधन किया है.
मंत्रालय के अनुसार, अब उपभोक्ताओं के लिये केवल चार जरूरी घोषणायें दी जानी हैं. इसमें अधिकतम खुदरा मूल्य, उपभोक्ता सुविधा का ई-मेल और फोन नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य माप संकेतों के साथ सेंटीमीटर या मीटर के रूप में विवरण देना शामिल है.vबयान में कहा गया कि निर्माता/मार्केटिंग करने वाले/ब्रांड स्वामी/आयातित उत्पादों के मामले में आयातक सहित मूल देश या निर्माता का नाम और पता भी देना होगा.
क्यों किया यह बदलाव
बयान में कहा गया है कि मंत्रालय के अधीन आने वाले उपभोक्ता कार्य विभाग को विभिन्न माध्यमों से यह रिप्रेजेंटेशन मिला था कि बिना पैकेजिंग या खोलकर बेचे जाने वाले सिले-सिलाये कपड़ों या होजरी को विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम 2011 से छूट दी जाये. लिहाजा, उपभोक्ता कार्य विभाग ने विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुयें) (तीसरा संशोधन) नियम 2022 के जरिये बिना पैकेजिंग या खोलकर बेचे जाने वाले सिले-सिलाये कपड़ों या होजरी को छूट प्रदान कर दी है ताकि व्यापार करना सुगम हो और शर्तों का बोझ कम हो.
इन 6 घोषणाओं से दी गई छूट
- वस्तुओं का आम/जेनेरिक नाम
- पैकेज में रखी वस्तुओं के बारे में उनकी कुल तादाद को महिला या पुरुष की मानक इकाई या संख्या की इकाइयों के तहत घोषित करना. पैकेज में रखी वस्तुओं की कुल तादाद, उनमें कितनी पुरुषों की इकाइयां हैं, कितनी महिलाओं की या कौन कितनी संख्या में है, इसके विषय में घोषणा करना.
- प्रति इकाई बिक्री की कीमत
- निर्माण या पैकेज में रखने से पूर्व या आयात करने का महीना और वर्ष
- समय के साथ अगर वस्तु उपयोग के लायक नहीं रहती, तो उसके विषय में तिथि, महीना और वर्ष की घोषणा, जिस समय के भीतर उसका उपयोग कर लिया जाये.
- उपभोक्ता सुविधा का नाम और पता
4 जरूरी घोषणायें, जो दी जानी हैं
- निर्माता/मार्केटिंग करने वाले/ब्रांड स्वामी/आयातित उत्पादों के मामले में आयातक सहित मूल देश या निर्माता का नाम और पता
- उपभोक्ता सुविधा का ई-मेल और फोन नंबर
- S, M, L, XL, XXL, XXXLजैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य, लिबास के माप संकेतों के साथ सेंटीमीटर या मीटर के रूप में विवरण देना होगा
- अधिकतम खुदरा मूल्य
उपभोक्ता कार्य विभाग ने जो अधिसूचना जारी की है, उसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हितों से समझौता किये बगैर उन्हें जरूरी जानकारी देते हुये उद्योगों के लिये व्यापार को सुगम बनाना और शर्तों के बोझ को कम करना.
Edited by Ritika Singh