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GST: 50 करोड़ या अधिक के कारोबार पर ई-चालान अनिवार्य, नए नियमों से जुड़ी अहम बातें

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की अधिसूचना के अनुसार नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।

GST: 50 करोड़ या अधिक के कारोबार पर ई-चालान अनिवार्य, नए नियमों से जुड़ी अहम बातें

Tuesday March 09, 2021 , 3 min Read

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अनिवार्य ई-चालान (e-invoice) की सीमा को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर दिया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की अधिसूचना के अनुसार नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।


ई-चालान में अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट जीएसटी दस्तावेजों के विवरण की रिपोर्टिंग और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है। GSTN (GST के लिए IT सिस्टम प्रदाता) का दावा है कि वर्तमान प्रणाली और नए के बीच बहुत अंतर नहीं है। पंजीकृत व्यक्ति अपने स्वयं के अकाउंटिंग / बिलिंग / ईआरपी सिस्टम पर जीएसटी चालान बनाना जारी रख सकते हैं।

GST E-invoice

फोटो साभार: einvoice-1-trial.nic.in

क्या है ई-इनवॉइस है ?

इलेक्ट्रॉनिक चालान (ई-चालान) एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक आपूर्तिकर्ता और एक खरीदार के बीच चालान दस्तावेज का आदान-प्रदान है। यह एक प्रणाली है जिसमें सभी बी 2 बी चालान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किए गए हैं और नामित पोर्टल द्वारा प्रमाणित हैं।

कैसे काम करता है ई-इनवॉइस ?

ये चालान अब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) को सूचित किए जाएंगे। रिपोर्ट करने पर, IRP डिजिटल रूप से ई-चालान पर हस्ताक्षर करने और एक QR कोड जोड़ने के बाद IRP एक अद्वितीय चालान संदर्भ संख्या (IRN) के साथ ई-चालान लौटाता है। फिर, क्यूआर कोड के साथ रिसीवर को चालान जारी किया जा सकता है। एक जीएसटी चालान केवल वैध IRN के साथ मान्य होगा।


सरकार का दावा है कि टेक्नोलॉजी में भारी प्रगति, इंटरनेट की बढ़ती पैठ के साथ-साथ उचित लागत पर कंप्यूटर सिस्टम की उपलब्धता ने, ई-चालान को दुनिया भर में एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया है। यह उम्मीद करता है कि यह प्रणाली व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने में मदद करेगी।

किनको ई-इनवॉइस जनरेट करने जरूरत नहीं है?

जिन व्यक्तियों को ई-चालान विधित नोटिफिकेशन संख्या 13/2020-CT दिनांकित 21 मार्च '2020 से बाहर रखा गया है। बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, NBFC, GTA, यात्री परिवहन सेवाओं के आपूर्तिकर्ता, प्रवेश के रास्ते से सेवाओं के आपूर्तिकर्ता हैं। मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में सिनेमैटोग्राफ फिल्मों की प्रदर्शनी (अधिसूचित वीडियोग्राफी अधिसूचना संख्या 61 / 2020-CT) यह उन श्रेणियों के आपूर्तिकर्ताओं को छूट देने के लिए किया जा सकता है, जहां लेनदेन की मात्रा बहुत बड़ी है या असंगठित क्षेत्र, जो ई-चालान जारी करने में व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं।


आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने 20 सितंबर, 2019 को अपनी 37 वीं बैठक में चरणबद्ध तरीके से जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस (e-invoice) की शुरुआत की सिफारिश की। यह 1 अक्टूबर से ₹ 500 करोड़ के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के साथ शुरू हुआ था। फिर 1 जनवरी से इस सीमा को घटाकर 100 करोड़ तक लाया गया।