अक्टूबर से इस पेंशन स्कीम का फायदा नहीं ले सकेंगे टैक्सपेयर्स, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह APY में शामिल होने के योग्य नहीं होगा.
आयकरदाता (Income Taxpayers) 1 अक्टूबर से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन स्कीम (Atal Pension Yojana or APY) में नामांकन नहीं कर सकेंगे. एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की थी. योजना के सब्सक्राइबर्स को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है. पेंशन कितनी होगी, यह सब्सक्राइबर के योजना में किए गए योगदान पर निर्भर करता है. यह योगदान मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर किया जा सकता है.
वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह APY में शामिल होने के योग्य नहीं होगा. मंत्रालय ने APY पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है. बुधवार को जारी नई अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं.
सब्सक्राइबर आयकरदाता पाया गया, तो APY खाता बंद
अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई सब्सक्राइबर जो 1 अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका APY खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी. आयकर कानून के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने से छूट है. अभी तक अटल पेंशन योजना में किया गया योगदान, आयकर कानून के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50000 रुपये तक के टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र था. यह बेनिफिट सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये प्रति वित्त वर्ष के मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन के अलावा था.
18-40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है निवेश
अटल पेंशन योजना का लाभ कोई भी भारतीय व्यक्ति उठा सकता है. 18 से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन स्कीम में निवेश शुरू कर सकता है. योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता (Bank Account) होना चाहिए. यह बैंक खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए. यदि आप 18 साल की उम्र से निवेश शुरू कर रहे हैं और 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 1000 रुपये पेंशन लेना चाहते हैं तो इसमें हर महीने महज 42 रुपये का ही योगदान करना होगा. यदि पेंशन 5000 रुपये महीना चाहते हैं तो यह योगदान प्रति माह 210 रुपये का रहेगा. सब्सक्राइबर की मृत्यु पर पेंशन अमाउंट, उसके जीवनसाथी को मिलता है. सब्सक्राइबर और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु होने पर, 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है.
FY22 में सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.01 करोड़
अटल पेंशन योजना में सरकार ने जून 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र सब्सक्राइबर को, कुल योगदान का 50 प्रतिशत या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो का सह-योगदान दिया था. यह भी इस शर्त के अधीन था कि सब्सक्राइबर किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभार्थी नहीं है और न ही आयकर दाता है. पिछले वित्त वर्ष के दौरान 99 लाख से अधिक APY खाते खोले गए, जिससे मार्च 2022 के अंत में इसके सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 4.01 करोड़ हो गई.