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RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI ने यह भी कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है.

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाया 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना

Friday October 13, 2023 , 2 min Read

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को कहा कि उसने केवाईसी मानदंडों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने पाया कि पेटीएम ने 'पेमेंट्स बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई दिशानिर्देश', 'बैंकों में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क' और 'यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग ऐप्लीकेशंस को सुरक्षित करने' से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंक की KYC/AML (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) परिप्रेक्ष्य से एक विशेष जांच की गई और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त ऑडिटर्स द्वारा बैंक का एक व्यापक सिस्टम ऑडिट किया गया.

रिपोर्ट्स की जांच के बाद, आरबीआई ने बयान में कहा कि उसने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के संबंध में लाभकारी मालिकों की पहचान करने में विफल रहा.

आरबीआई ने कहा कि यह भी पता चला है कि बैंक भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं करता था और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करता था.

इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत में शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है.

बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए.

बयान में कहा गया है, "नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी हो गया."

इसके अलावा, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.

इस बीच, केंद्रीय बैंक ने कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पुणे के अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Edited by रविकांत पारीक