वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख, अब इस तारीख तक भर सकेंगे रिटर्न

वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख, अब इस तारीख तक भर सकेंगे रिटर्न

Thursday July 30, 2020,

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"वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिना किसी पेनल्टी के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई 2019 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 किया था।"


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फोटो साभार: shutterstock



नयी दिल्ली, सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।

आयकर विभाग ने कहा,


‘‘कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है।’’

उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है।


दरअसल वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिना किसी पेनल्टी के रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई 2019 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 किया था।


इस तारीख के बाद गुजरे वित्त वर्ष के लिए ITR फाइल करने का मौका 31 मार्च 2020 तक था लेकिन पेनल्टी के साथ। अब यह मौका 30 सितंबर 2020 तक है। यहां यह याद रखना जरूरी है कि देरी से फाइल किया गया रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता।