लॉकडाउन 4.0 दिशा-निर्देश: क्या बंद है और क्या चालू?
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं।
नयी दिल्ली, केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देश के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, स्कूल, मॉल, रेस्तरां बंद रहेंगे, विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं।
दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।
गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।
देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया। वहीं संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गये हैं।