अब घर में जानवर पालना है तो करवाना होगा रजिस्ट्रेशन वरना 10 हजार रु. तक जुर्माना
नोएडा एथॉरिटी ने शहर के सभी पेट ओनर्स के लिए अपने पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. 31 जनवरी है आखिरी तारीख.
नोएडा ऑथारिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है. इस फैसले के मुताबिक यदि आपके घर में कोई पालतू पशु है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. सोमवार से नोएडा में यह नई पेट पॉलिसी लागू हो गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. यहां के सभी पेट ओनर निवासियों के लिए अगले साल की 31 जनवरी तक अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवाय है.
रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 500 रुपए देने होंगे. जो लोग 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उन्हें उसके बाद 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन उसके लिए 200 रुपए अतिरिक्त फाइन भी भरना होगा. उसके बाद प्रतिदिन 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा फाइन लगेगा.
पेट पॉलिसी के तहत किया गया रजिस्ट्रेशन हर साल अप्रैल में रिन्यू करना होगा.
क्या होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के जरिए नोएथा अथॉरिटी नोएडा ऑथारिटी पेट रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपने पेट के वैक्सीनेशन की पूरी डीटेल जानकारी देनी होंगी.
अगर अपने घर में पेट रखने वाले लोग पेट को वैक्सीनेट नहीं करवाते और उनका पेट किसी को काट लेता है तो पेट ओनर को 2000 रुपए फाइन देना होगा.
इसके अलावा यदि आप अपने पेट को बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो उसे लीश में बांधकर रखना होगा. साथ ही अपने पेट को सोसायटी के भीतर घुमाते वक्त उसके मुंह पर मास्क बांधकर रखना भी अनिवार्य है.
इसके अलावा सोयायटी कैंपस के भीतर और पब्लिक प्लेस में की गई पेट की पॉटी को साफ करना भी पेट ओनर की जिम्मेदारी होगी. ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें पहली बार 100 रुपए, दूसरी बार 200 रुपए और तीसरी बार 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा.
यदि कोई पेट किसी व्यक्ति को काट लेता है तो नोएडा एथॉरिटी के द्वारा उस व्यक्ति पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
नोएडा ऑथारिटी के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस इस प्रकार है-
1- दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगेगा.
2- पालतू कुत्तों का स्टरलाईजेशन/एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन करवाना अनिर्वाय है. उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगेगा.
3- आर.डब्लू.ए./ए.ओ.ए./ ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/ आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर बनाने की जिम्मेदारी आर.डब्लू.ए./ए.ओ.ए. की होगी.
4- आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल होंगे, जहां खाने-पीने की व्यवस्था फीडर्स/ आर.डब्लू.ए./ए.ओ.ए. के द्वारा की जायेगी.
5- पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी पेट ओनर की होगी.
6- पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण कोई दुर्घटना होने की स्थिति में पेट ओनर पर 10000 रुपए के आर्थिक दण्ड के साथ-साथ घायल व्यक्ति का इलाज कराने की जिम्मेदारी भी पेट ओनर की होगी.
Edited by Manisha Pandey