पासपोर्ट के लिए पुलिस क्लीयरेंस कराना हुआ आसान, सरकार ने नियमों में किया महत्वपूर्ण बदलाव
पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की मांग में काफी वृद्धि होने के मुद्दे से निपटने के लिये मंत्रालय ने भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीसीसी) के लिये आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है.
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पासपोर्ट आवेदक अब पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीसीसी) के लिये सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं. विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने के लिये शीर्ष मंत्रालय है. आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिये पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जरूरी होता है.
अक्सर, स्थानीय पुलिस, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने में समय लेती है जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘‘पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की मांग में काफी वृद्धि होने के मुद्दे से निपटने के लिये मंत्रालय ने भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीसीसी) के लिये आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है. यह 28 सितंबर से शुरू हो रही है.’’
विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से न केवल विदेश में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को फायदा होगा बल्कि पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की अन्य मांगों को भी पूरा किया जा सकेगा.
बता दें कि, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होता है. विदेश यात्रा करने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने साल 2010 में पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया था. विदेश मंत्रालय ने 2010 में पासपोर्ट सेवा परियोजना (PSP) की शुरुआत की थी.
PSP द्वारा पासपोर्ट आवेदन और जारी करने की प्रक्रियाओं के साथ अन्य संबंधित सेवाओं को सरल बना दिया गया था. पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाकर आप पासपोर्ट आवेदन कर सकते हैं.
पुलिस सत्यापन क्यों जरूरी है?
पासपोर्ट सत्यापन सुरक्षा उपायों का एक हिस्सा है जिसका महत्व है क्योंकि आवेदक की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाना आवश्यक होता है. पुलिस सत्यापन साख, अवैध अपराध, आरोपपत्र और आपराधिक गतिविधियों के आधार पर आवेदक की व्यापक बारीकियों की जांच करता है. यह आवेदक की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में सहायता करता है क्योंकि यह न केवल प्रदान किए गए डेटा और दस्तावेज़ीकरण का पुनर्मूल्यांकन करता है बल्कि पासपोर्ट आवेदन को स्वीकृत करने या न करने की एक स्पष्ट तस्वीर भी सामने लाता है.
यह सत्यापन संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा किया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक का पता आता है. सबसे पहले, एक पुलिस अधिकारी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण, जैसे नाम, आयु और पता को सत्यापित करने के लिए सौंपा गया है. फिर, असाइन किया गया अधिकारी विवरण को क्रॉस-सत्यापित करने के लिए आवेदक के स्थान पर जाता है.
ऑनलाइन आवेदन का तरीका
पासपोर्ट सत्यापन आम तौर पर पासपोर्ट अधिकारियों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित करता है कि आवेदक के विवरण को उनके संबंधित निवास पर जाकर सत्यापित किया जाए. आवेदक बस ऑनलाइन जा सकता है और तत्काल पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पुलिस सत्यापन के लिए पंजीकरण कर सकता है. इसके अलावा, वेबसाइट में एक पासपोर्ट पुलिस सत्यापन स्थिति ट्रैकिंग सुविधा है जो आवेदक को अपडेट रखने में मदद करती है.
पुलिस सत्यापन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- आवेदक को पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा.
- वहां आवेदक को *अभी पंजीकरण करें* पर क्लिक करना होता है.
- एक बार आवेदक का पंजीकरण हो जाने के बाद, उन्हें यूजर आई.डी. और पासवर्ड जारी किया जाता है.
- इसके बाद आवेदक को *पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट* पर क्लिक करना होता है.
- इसके बाद आवेदक को *वेतन और अनुसूची नियुक्ति* पर क्लिक करना होता है.
- भुगतान के बाद आवेदक उसी पेज का प्रिंट आउट क्लिक करके ले सकता है.
Edited by Vishal Jaiswal