ADVERTISEMENT
22वें विधि आयोग का औपचारिक रूप से गठन, सरकार करेगी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ती
सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन की सोमवार को औपचारिक घोषणा की। विधि आयोग के गठन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार अब इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त करेगी।

फोटो क्रेडिट: jagmargnews
नई दिल्ली, सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन की सोमवार को औपचारिक घोषणा की।
यह आयोग सरकार को जटिल कानूनी मामलों पर सलाह देता है और इसका कार्यकाल तीन साल का होता है।
विधि आयोग के गठन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार अब इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त करेगी।
इसका अध्यक्ष आम तौर पर उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है।
इससे पूर्ववर्ती आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था।
इस संबंधी में सोमवार को जारी एक संक्षिप्त अधिसूचना में कहा गया,
‘‘आधिकारिक गजट में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से लेकर तीन साल की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है।’’
ADVERTISEMENT
Advertise with usADVERTISEMENT
Advertise with usADVERTISEMENT
Advertise with usADVERTISEMENT
Advertise with us

