फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस सौदे पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के खिलाफ की अपील
फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस सौदे पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के खिलाफ अपील की
"किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें कंपनी को रिलायंस रिटेल के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था।"
नयी दिल्ली, किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें कंपनी को रिलायंस (RIL) रिटेल के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था।
इस सौदे को लेकर अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने आपत्ति जताई है। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के एक संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष एफआरएल की अपील दाखिल की गई और अपील पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
इससे पहले न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने मंगलवार को कहा था कि अमेजन के अधिकारों की रक्षा के लिये तत्काल अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है।
उन्होंने अपने आदेश में कहा,
‘‘प्रतिवादियों (एफआरएल) को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षित आदेश की घोषणा तक, आज शाम 4:49 बजे की यथास्थिति को बनाये रखें।’’
अमेजन ने इस सौदे पर सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट मंच के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिये उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पंचाट ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था।
(साभार : PTI)