GST Reforms: क्या होगा सस्ता, क्या महंगा? देखें पूरी लिस्ट
जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स ढांचे को पूरी तरह नया रूप दिया गया. अब तक 5%, 12%, 18% और 28% वाली चार स्लैब थीं, जिन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ लग्जरी और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा.
भारत में लागू जीएसटी (GST) प्रणाली 2017 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर बदली गई है. बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स ढांचे को पूरी तरह नया रूप दिया गया. अब तक 5%, 12%, 18% और 28% वाली चार स्लैब थीं, जिन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है. इसके अलावा कुछ लग्जरी और हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा.
काउंसिल का मानना है कि इस बदलाव से लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, घरेलू खपत बढ़ेगी और अमेरिकी टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है, उसे भी सहारा मिलेगा. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.
क्या हुआ सस्ता?
खाद्य और पेय पदार्थ – रोटी, परांठा, दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा अब टैक्स-फ्री. मक्खन, घी, आइसक्रीम, बिस्किट, नमकीन, जूस, कॉर्न फ्लेक्स, पेय पदार्थ (दूध वाले), फल-जैम, नारियल पानी जैसी चीजें अब 18% की जगह सिर्फ 5% पर.
घरेलू सामान – टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, तेल, पाउडर, कंघी, बोतलें, साइकिल, बर्तन, बांस फर्नीचर आदि पर टैक्स 18% और 12% से घटकर 5%.
इलेक्ट्रॉनिक्स – AC, डिशवॉशर और टीवी (28% से घटकर 18%).
स्टेशनरी – कॉपी-किताब, पेंसिल, चार्ट, नक्शे, ग्लोब अब टैक्स-फ्री.
हेल्थकेयर – जीवनरक्षक दवाएं, मेडिकल डिवाइस, ऑक्सीजन, थर्मामीटर, चश्मा आदि पर टैक्स 5% या शून्य.
बीमा – जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अब टैक्स-फ्री.
होटल और यात्रा – 7,500 रुपये तक के होटल कमरे और इकोनॉमी फ्लाइट टिकट अब सिर्फ 5% पर.
वाहन और पार्ट्स – 350 सीसी तक की बाइक, छोटे हाइब्रिड कार, EVs, ट्रैक्टर, कृषि मशीनें, उर्वरक और कीटनाशक अब सस्ते. सीमेंट (28% से 18%) और छोटे वाहनों के स्पेयर पार्ट्स पर भी टैक्स घटा.
सौंदर्य और फिटनेस सेवाएं – जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, योगा आदि पर 18% की जगह अब 5%.
क्या हुआ महंगा?
सॉफ्ट ड्रिंक और कैफेनेटेड ड्रिंक – कोका-कोला, पेप्सी, एनर्जी ड्रिंक और अन्य मीठे-फ्लेवर वाले पेय अब 28% की जगह 40% पर.
वाहन – बड़ी गाड़ियां (1,200 सीसी से ऊपर और 4,000 mm से लंबी), 350 सीसी से बड़ी बाइक, यॉट, पर्सनल एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों पर 40% टैक्स.
तंबाकू उत्पाद – गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी आदि पर पहले की तरह अतिरिक्त सेस जारी रहेगा, बाद में इन पर भी 40% टैक्स लगेगा.
मनोरंजन और सट्टेबाजी – कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, लॉटरी आदि पर 40% टैक्स.
जीएसटी सुधारों का यह चरण केवल शुरुआत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए "नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स" की घोषणा की थी. ये सुधार रणनीतिक, सिद्धांत-आधारित और नागरिक-केन्द्रित होंगे. इसका उद्देश्य केवल टैक्स दरें घटाना या बढ़ाना नहीं, बल्कि हर अंतिम नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है. आने वाले वर्षों में जीएसटी व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में यह बदलाव एक बड़ा कदम साबित होगा.



