इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ आसान, जानिए e-pay टैक्स फीचर का सही तरीका
‘e-pay टैक्स’ एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसे आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया है. इसका उद्देश्य करदाताओं को घर बैठे टैक्स भरने की सुविधा देना है ताकि उन्हें किसी बैंक शाखा या टैक्स ऑफिस का चक्कर न लगाना पड़े.
आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई है जिसे ‘e-pay टैक्स’ कहा जाता है. यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) स्वयं दाखिल करते हैं या फिर उन्हें अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी या ब्याज का भुगतान करना होता है.
‘e-pay टैक्स’ फीचर की मदद से करदाता अब अपने टैक्स दायित्वों को आसानी से, तेज़ी से और सुरक्षित तरीके से चुका सकते हैं. यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन है और इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT/RTGS, पेमेंट गेटवे आदि जैसे कई भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं.
क्या है e-pay टैक्स फीचर?
‘e-pay टैक्स’ एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जिसे आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया है. इसका उद्देश्य करदाताओं को घर बैठे टैक्स भरने की सुविधा देना है ताकि उन्हें किसी बैंक शाखा या टैक्स ऑफिस का चक्कर न लगाना पड़े.
‘e-pay टैक्स’ फीचर के जरिए करें टैक्स पेमेंट – स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
- सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर दिए गए ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘e-pay Tax’ लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपना PAN नंबर दो बार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- मोबाइल पर आए 6 अंकों के OTP से वेरिफाई करें.
- स्क्रीन पर आपका नाम और पैन का आंशिक विवरण दिखेगा, जिसे देखकर पुष्टि करें.
- अब भुगतान का कारण चुनें: Advance Tax, Self-assessment Tax, Demand Payment, Equalisation Levy / STT / CTT और Fees / Other Payments
- फिर वित्त वर्ष (Financial Year) और टैक्स हेड चुनें.
- जितनी राशि का भुगतान करना है, वह भरें.
- अब भुगतान का माध्यम चुनें – नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, RTGS/NEFT या पेमेंट गेटवे.
- प्रीव्यू पेज पर जाकर सभी विवरणों की पुष्टि करें और फिर ‘Pay Now’ पर क्लिक करें.
‘e-pay टैक्स’ फीचर के फायदे
- सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला
- पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस
- भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध
- बिना कतार या बैंक ब्रांच गए भुगतान संभव
- सुरक्षित लेन-देन (OTP और बैंक प्रमाणीकरण द्वारा)
कब करें इस फीचर का उपयोग?
- जब आपको एडवांस टैक्स भरना हो
- जब आपके ITR प्रोसेस के बाद डिमांड नोटिस आया हो
- जब आप स्व-मूल्यांकन कर (Self Assessment Tax) देना चाहते हों
- जब किसी कारणवश पेनल्टी या अन्य शुल्क भरना हो
इस सुविधा के आने से करदाताओं को एक और राहत मिली है क्योंकि अब वे टैक्स फाइलिंग के साथ-साथ भुगतान भी तुरंत और सही तरीके से कर सकते हैं. यह फीचर विशेष रूप से फ्रीलांसर्स, सेल्फ-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और ऐसे करदाताओं के लिए फायदेमंद है जो समय-समय पर अग्रिम कर या बकाया राशि का भुगतान करते हैं.
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