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अमिताभ बच्‍चन ने अपनी फोटो और आवाज के गलत इस्‍तेमाल के खिलाफ कोर्ट में दायर किया मुकदमा

जस्टिस नवीन चावला दिया अंतरिम आदेश. कहा, प्रथम दृष्टया मामला अभिनेता के पक्ष में. यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है.

अमिताभ बच्‍चन ने अपनी फोटो और आवाज के गलत इस्‍तेमाल के खिलाफ कोर्ट में दायर किया मुकदमा

Friday November 25, 2022 , 3 min Read

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में पर्सनैलिटी राइट्स (Personality Rights) मुकदमा दायर किया. आज जाने-माने वकील हरीश साल्वे अमिताभ बच्‍चन की तरफ से कोर्ट में प्रस्‍तुत हुए. मुकदमे की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ में की गई.

अमिताभ बच्चन अपने नाम, इमेज, फोटोग्राफ, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़ी विशेष चीजों की सुरक्षा के लिए वर्ल्‍ड एट लार्ज (जहां कोई भी आधिकारिक रूप से उनकी अनुमति के बगैर उपरोक्‍त चीजों का इस्‍तेमाल नहीं कर सकता) मुकदमा दायर किया. 

मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करने पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया.

न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि प्रतिवादी अभिनेता की अनुमति के बिना अपने व्यवसाय और उत्‍पादों का प्रचार-प्रसार करने, विज्ञापन करने और अपनी मार्केटिंग करने के लिए अनधिकृत तौर पर सेलिब्रिटी की तस्‍वीरों, आवाज, ब्रांडिंग आदि का उपयोग कर रहे थे. यह उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्‍लंघन है. यह कहते हुए कोर्ट ने ऐसे किसी भी अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

न्यायमूर्ति चावला ने ये भी कहा कि इससे वादी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है. कुछ गतिविधियां ऐसी हैं कि उससे उनकी छवि भी खराब हो सकती है.   

न्‍यायमूर्ति चावला ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं कि वादी  (अमिताभ बच्‍चन) एक प्रसिद्ध व्‍यक्ति हैं और वे विभिन्‍न विज्ञापनों में दिखाई देते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग उनकी आधिकारिक अनुमति के बगैर अपने उत्‍पादों के विज्ञापन में उनके नाम और चेहरे का इस्‍तेमाल कर रहे हैं. यह काफी व्‍यथित करने वाली स्थिति है. प्रथम दृष्‍टया मामला बनता है, इसलिए इस पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए तत्‍काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है.   

दरअसल, अमिताभ बच्चन ने फर्जी कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) लॉटरी घोटाले में उनकी तस्वीरों और आवाज का प्रयोग किए जाने के खिलाफ न्‍यायालय से अपने प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी. उन्‍होंने इसे अपने सेलिब्रिटी स्टेटेस के खिलाफ बताते हुए अदालत से निषेधाज्ञा जारी किए जाने की मांग की थी.

अमिताभ बच्‍चन की से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलीलें दीं कि केबीसी लॉटरी पंजीकरण और लॉटरी विजेता कैसे बनें दरअसल ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की ही नकल है. अमिताभ बच्‍चन सिर्फ ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो को होस्‍ट करते हैं. लेकिन उस शो की तर्ज पर बने इन सभी शो में अमिताभ बच्चन की तस्वीरें ही हर जगह इस्‍तेमाल की जा रही हैं.

हमें अक्टूबर के अंत में इस बारे में पता चला. यह लॉटरी अपने आप में एक तरह का घोटाला है. कोई पैसा जमा कर रहा है. कोई जीत रहा है. वीडियो कॉल में भी अमिताभ बच्चन की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है. जब आप उस पर फोन करते हैं तो आपको अमिताभ बच्‍चन की तस्वीर दिखाई देती है. आवाज नकली होती है, जो अमिताभ बच्चन की आवाज की तरह ही लगती है.

क्‍या है पर्सनैलिटी राइट्स और क्‍या कहता है कानून

भारतीय दंड सं‍हिता में अमेरिका और यूके की तरह पर्सनैलिटी राइट्स कानून बहुत स्‍पष्‍ट नहीं है. लेकिन पर्सनैलिटी राइट्स का अर्थ ये है कि हर सेलिब्रिटी व्‍यक्ति का उसकी तस्‍वीरों, आवाज और व्‍यक्तित्‍व से जुड़े विशिष्‍ट पहलुओं पर विशेषाधिकार होता है और कोई और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ इस्‍तेमाल नहीं कर सकता.


Edited by Manisha Pandey