BSE, NSE ने अडानी ग्रीन एनर्जी पर 11.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
दोनों शेयर बाजारों ने कुछ लिस्टिंग नियमों का पालन न करने पर कंपनी पर 5.61 लाख रुपये (प्रत्येक ने) का जुर्माना लगाया है.
स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE ने कुछ लिस्टिंग नियमों का पालन न करने पर अडानी ग्रीन एनर्जी पर कुल 11.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
दोनों एक्सचेंजों में से प्रत्येक ने कंपनी पर 5.61 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, "बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 21 नवंबर, 2023 (क्रमशः हमें शाम 6.30 बजे और रात 8.30 बजे प्राप्त) के माध्यम से प्रत्येक ने कंपनी पर 5,61,680 रुपये का जुर्माना लगाया है."
फाइलिंग के अनुसार, कंपनी यह स्पष्ट करना चाहती है कि कंपनी ने पहले ही 7 सितंबर से दो और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी है और उसके बाद समितियों की संरचना बदल दी है और जिसके बाद, कंपनी विनियम 17(1) और 19(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टिंग विनियम 7 सितंबर, 2023 से प्रभावी, का पूर्ण अनुपालन कर रही है.
सेबी लिस्टिंग विनियम का विनियम 17(1) बोर्ड की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का प्रावधान करता है, जिसमें एक महिला निदेशक की नियुक्ति में विफलता भी शामिल है. विनियमन 19(1) नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन का प्रावधान करता है.
Edited by रविकांत पारीक