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Google पर CCI ने लगाया 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना, वजह आपके फोन से जुड़ी है

CCI ने कहा, "ये दायित्व Google द्वारा ओईएम पर लगाए गए पूरक दायित्वों की प्रकृति में भी पाए जाते हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) का उल्लंघन हैं." प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है.

भारत सरकार के कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India - CCI) ने सर्च इंजन गूगल (Google) पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रतिस्पर्धा आयोग ने गुरुवार को एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई बाजारों में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के चलते Google पर यह जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही फेयर ट्रेड रेगुलेटर ने गूगल को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस को रोकने का निर्देश दिया है. एक रिलीज में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कहा कि उसने Google को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का भी निर्देश दिया है.

रिलीज में CCI ने कहा कि MADA के तहत संपूर्ण Google मोबाइल सूट (GMS) की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन, इसे अनइंस्टॉल करने का कोई विकल्प नहीं है, और उनका प्रमुख प्लेसमेंट डिवाइस निर्माताओं पर अनुचित स्थिति को लागू करने के बराबर है और इस तरह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है.

CCI ने कहा, "ये दायित्व Google द्वारा ओईएम पर लगाए गए पूरक दायित्वों की प्रकृति में भी पाए जाते हैं और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) का उल्लंघन हैं." प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है.

आपको बता दें कि कई सारे एंड्रॉयड-बेस्ड स्मार्टफोन यूजर्स ने शिकायतें की थीं कि गूगल एंड्रॉयड के जरिए अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज कर रहा है और इसी के चलते अप्रैल, 2019 में इसपर एक डिटेल्ड छानबीन शुरू कर दी गई थी. इन आरोपों का संबंध दो अग्रीमेन्ट्स से था, एक मोबाइल ऐप्लिकेशन डिस्ट्रिब्यूशन अग्रीमेन्ट (MADA) और दूसरा एंटी फ्रैग्मेन्टेशन अग्रीमन्ट (AFA), जिन्हें एंड्रॉयड ओएस और गूगल के OEMs ने एंटर किया था.

कॉम्पिटीशन कमीशन इसके अलावा स्मार्ट टीवी मार्केट और इन-ऐप पेमेंट सिस्टम को लेकर भी Google के कारोबारी गतिविधियों की भी जांच कर रहा हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस वक्त करीब 60 करोड़ स्मार्टफोन लोगों के हाथ में हैं और इनमें से 97% एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं.

इससे पहले CCI आदेश के मुताबिक, 8 फरवरी 2018 में भी गूगल पर 135.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. उस समय भी इसके पीछे सीसीआई ने गूगल को ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग का दोषी पाया था. आपको बता दे कि गूगल पर जुर्माने की रकम 135.86 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2013, 14, और 15 में भारत में कंपनी द्वारा अर्जित औसत रेवेन्यू का 5 फीसदी रही थी.

हाल ही में, CCI ने बुधवार को ऑनलाइन यात्रा सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी मेकमाईट्रिप MakeMyTrip, गोइबिबो (Goibibo) और होटल सेवाएं देने वाली ओयो Oyo पर अनुचित व्यापार गतिविधियों के लिए कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. आयोग ने 131 पेज के अपने आदेश में कहा कि मेकमाईट्रिप – गोइबिबो (MMT-Go) पर 223.48 करोड़ रुपये और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.