इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पुरानी, नई कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच करने के लिए बताए नए नियम
सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार, पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के इच्छुक लोगों को रिटर्न दाखिल करने से पहले एक विशिष्ट फॉर्म दाखिल करना होगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सलाहकार, पेशेवर और व्यवसायों से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति अब चालू वित्तीय वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकेंगे.
नई कर व्यवस्था को चालू वित्त वर्ष से डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया है. पहले, जबकि वेतनभोगी व्यक्तियों के पास पुरानी कर व्यवस्था में वापस जाने का विकल्प था, एक बार स्विच करने के बाद यह विकल्प पेशेवरों और व्यवसाय से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं था.
सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार, पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के इच्छुक लोगों को रिटर्न दाखिल करने से पहले एक विशिष्ट फॉर्म दाखिल करना होगा.
ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर (टैक्स) अखिल चंदना ने ईटी को बताया, "पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने का विकल्प फॉर्म नंबर 10-IEA में दिया जाएगा, जिसे आय रिटर्न प्रस्तुत करने पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए."
सीबीडीटी ने व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों के संघ (सहकारी समिति के अलावा), या व्यक्तियों के निकाय (चाहे निगमित हो या नहीं) या एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को शामिल करते हुए नई कर व्यवस्था की प्रयोज्यता का दायरा बढ़ाया है.
बोर्ड ने कुछ भत्तों और अनुलाभों को भी अधिसूचित किया है, जिसमें भोजन कूपन और सहायकों, वर्दी और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भत्ता शामिल है, जो नई व्यवस्था में कर योग्य होंगे.