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SEBI ने DigiLocker के साथ की साझेदारी; अनक्लेम्ड शेयर कम होंगे, निवेशकों को मिलेगी सुरक्षा

यह पहल निवेशकों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की जानकारी संग्रहीत करने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को लाभ मिलता है.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रमुख डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजिलॉकर के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में दावा न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों (अन्क्लेम्ड असेट्स) के मुद्दे का समाधान करना है.

यह पहल निवेशकों को डिजिलॉकर के माध्यम से अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की जानकारी संग्रहीत करने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को लाभ मिलता है.

इस पहल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सिक्योरिटीज होल्डिंग्स तक पहुंच: डिजिलॉकर उपयोगकर्ता अब अपने डीमैट खातों से अपने समेकित खाता विवरण (सीएएस) के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड इकाइयों के लिए होल्डिंग्स का विवरण प्राप्त और संग्रहीत कर सकते हैं. इससे मौजूदा डिजिलॉकर सेवाओं का विस्तार होगा जिसमें पहले से ही बैंक खाता विवरण, बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र और एनपीएस खाता विवरण शामिल हैं.

निर्बाध पहुंच के लिए नामांकन सुविधा: उपयोगकर्ता डिजिलॉकर एप्लिकेशन के भीतर डेटा एक्सेस नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं. उपयोगकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, इन नामांकित व्यक्तियों को डिजिलॉकर खाते तक केवल पढ़ने की अनुमति दी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवश्यक वित्तीय जानकारी कानूनी उत्तराधिकारियों को आसानी से उपलब्ध हो सके.

नामांकित व्यक्तियों को ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन: केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) द्वारा उपयोगकर्ता की मृत्यु की सूचना मिलने पर - जो सेबी के साथ पंजीकृत और विनियमित हैं - डिजिलॉकर सिस्टम स्वचालित रूप से डेटा एक्सेस नॉमिनी को सूचित करेगा. इस पहुंच से संबंधित वित्तीय संस्थानों के साथ ट्रांसमिशन प्रक्रिया की शुरुआत में सुविधा होने की उम्मीद है.

केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) की भूमिका: इस स्तर पर केआरए डेटा एक्सेस नामांकित व्यक्तियों को सत्यापन और अधिसूचनाएं भेजने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करेंगे, जिससे एक सुचारु ट्रांजीशन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी.

वित्तीय रिकार्ड्स तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करके यह मैकेनिज्म दावा रहित परिसंपत्तियों को कम करने में मदद करेगा तथा उन परिसंपत्तियों की पहचान सुनिश्चित करता है जो अन्यथा अज्ञात रह जाती हैं.

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