स्टार्टअप को मिली बहुप्रतीक्षित छूट, उचित मूल्य से अधिक होने के बावजूद निवेश पर नहीं लगेगा कर
स्टार्टअप कंपनियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। वे अब निवेशकों को कर भुगतान संबंधी चिंता किए बगैर उचित मूल्य से अधिक पर शेयर जारी कर सकेंगी।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए उचित मूल्य से अधिक मूल्य के बहु-प्रतीक्षित निवेश पर कर छूट की अधिसूचना जारी की है।
अशोक माहेश्वरी एंड ऐसोसिएट्स एलएलपी के भागीदारी अमित माहेश्वरी ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 56:2::7बी: की शर्तों से स्टार्टअप को छूट की लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
सीबीडीटी की अधिसूचना के तहत यदि किसी स्टार्टअप को भारत में रह रहे एंजल निवेशकों, पारिवारिक कार्यालयों या कोषों से निवेश मिलता है जो उद्यम पूंजी कोष के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं, तो निवेश उचित मूल्य से अधिक होने के बावजूद इस पर कर नहीं लगेगा।
माहेश्वरी ने कहा, ‘‘उद्योग लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था।’’( पीटीआई)