सही तरह से करेंगे धन जमा, तो विभाग नहीं पूछेगा आय का स्त्रोत
जमा धन का खुलासा करने पर आयकर विभाग बैंक में किये जा रहे जमा के स्रोत के बारे में नहीं पूछेगा: राजस्व सचिव हसमुख अधिया
नोटबंदी को लेकर बाज़ार अब भी गर्म है। आये दिन पक्ष-विपक्ष से बयान पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। इन्हीं सबके बीच राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है, कि नोटबंदी के बाद 10 नवंबर से बैंकों में जमा कराये गये धन की पूरी घोषणा की जाती है और उस पर 50 प्रतिशत की दर से करों और जुर्माने आदि का भुगतान कर दिया जाता है, तो कर विभाग उस आय के स्रोत के बारे में नहीं पूछेगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है, कि घोषित धन पर संपत्ति कर, दिवानी कानून तथा कर से जुड़े अन्य कानून से छूट प्राप्त होगी लेकिन फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और कालाधन कानून से कोई रियायत नहीं मिलेगी।’’ वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आयकर कानून में संशोधन के लिये लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें यह भी प्रावधान है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा लायी जा रही एक ‘गरीबी-उन्मूलन योजना’ में निवेश करना होगा पर इस योजना में लगाए गए पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा।नप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी की घोषणा के करीब तीन सप्ताह बाद विधेयक लाया गया है।
साथ ही हसमुख आधिया ने यह भी कहा, कि
हतोत्साहित करने वाले प्रावधान ज़रूरी हैं, ताकि लोगों के मन में कालाधन रखने को लेकर भय हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में घोषणा से यह सुनिश्चित होगा, कि कोष के स्रोत के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यह संपत्ति कर, दिवाली कानून तथा कर से जुड़े अन्य कानून से छूट प्रदान करेगा। लेकिन फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और कालाधन कानून से कोई छूट नहीं मिलेगी।
जो भी जमा 10 नवंबर के बाद किया गया है, वह पीएमजीकेवाई के अंतर्गत आएगा। अंतिम तारीख अब विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित करेंगे लेकिन यह संभवत: 30 दिसंबर हो सकता है। पीएमजीकेवाई वित्त कानून 2016 के नये अध्याय नौ में आएगा। यह पूर्व की तिथि से संशोधन नहीं है, क्योंकि वित्त वर्ष जारी है और लोगों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
आगे अधिया ने कहा,
हमने देखा है कि कुछ लोग नई मुद्रा का उपयोग कर फिर से कालाधन को काला बनाने कोशिश कर रहे थे। इसीलिए हमने 75-85 प्रतिशत प्रावधान में संशोधन किया है। तलाशी एवं जब्ती प्रावधान में संशोधन किया गया है, ताकि लोगों के मन में आयकर छापों में डर सुनिश्चित हो। चूंकि फिलहाल जुर्माना 10 प्रतिशत है, ऐसे में जब्ती के समय बेहिसाब आय को स्वीकार कर लिया जाता था तथा रिटर्न दाखिल करके कर का भुगतान कर दिया था। लोग प्राय: जब्ती के समय कालाधन की बात स्वीकार कर लेते थे।
10 प्रतिशत जुर्माने का लोगों के मन में भय नहीं था और कर चोरी करने वाले इस प्रावधान का दुरूपयोग करते थे। इसीलिए हतोत्साहन करने वाले प्रावधान जरूरी थे। सरकार चाहती है कि लोगों के मन में भय हो, इसके लिये दिसंबर 2016 के बाद कालाधन के खिलाफ और कदम उठाये जाएंगे तथा लोगों से पीएमजीकेवाई योजना का लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेवाई को रिजर्व बैंक अधिसूचित करेगा। जीकेवाई से प्राप्त राशि का उपयोग सिंचाई आवास, शौचालय, बुनियादी ढांचा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा आजीविका जैसी परियोजनाओं में किया जाएगा ताकि न्याय एवं समानता हो।
पीएमजीकेवाई में घोषणा से यह सुनिश्चित होगा कि कोष के स्रोत के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यह संपत्ति कर, दिवाली कानून तथा कर से जुड़े अन्य कानून से छूट प्रदान करेगा। लेकिन फेमा, पीएमएलए, नारकोटिक्स और कालाधन कानून से कोई छूट नहीं मिलेगी। जो भी जमा 10 नवंबर के बाद किया गया है, वह पीएमजीकेवाई के अंतर्गत आएगा।
अंतिम तारीख अब विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित की जायेगी, लेकिन यह संभवत: 30 दिसंबर हो सकता है। पीएमजीकेवाई वित्त कानून 2016 के नये अध्याय नौ में आएगा।