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CBDT ने कंपनियों को TDS कटौती के लिए दिया ये निर्देश

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष में नियोक्ताओं की ओर से स्रोत पर कर कटौती के बारे में बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया. स्पष्टीकरण के मुताबिक, नियोक्ताओं को अपने प्रत्येक कर्मचारी से उनकी मनपसंद कर व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी होगी.

CBDT ने कंपनियों को TDS कटौती के लिए दिया ये निर्देश

Thursday April 06, 2023 , 3 min Read

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने घोषणा की है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहिए कि वे चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में जानकारी दें और उसके बाद टीडीएस (tax deducted at source - TDS) की कटौती करें.

पीटीआई के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी पसंदीदा कर व्यवस्था के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता को बजट 2023-24 में शुरू की गई संशोधित कर व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी की वेतन आय से टीडीएस काटना चाहिए.

व्यक्तिगत करदाता पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन कर सकते हैं जो कटौती और छूट प्रदान करती है या नई कर व्यवस्था जो कम कर दरों की पेशकश करती है लेकिन बिना छूट के.

I-T अधिनियम की धारा 115BAC के तहत वैकल्पिक छूट-मुक्त कर व्यवस्था को बजट 2023-24 में संशोधित किया गया है, और संशोधित रियायती कर व्यवस्था को व्यक्तिगत करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बनाया गया है ताकि वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं को नए कर पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

इसलिए, जो करदाता कोई चयन नहीं करते हैं, वे स्वचालित रूप से नई कर व्यवस्था में नामांकित हो जाएंगे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने चालू वित्त वर्ष में नियोक्ताओं की ओर से स्रोत पर कर कटौती के बारे में बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया. स्पष्टीकरण के मुताबिक, नियोक्ताओं को अपने प्रत्येक कर्मचारी से उनकी मनपसंद कर व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी होगी और अपनाई गई कर व्यवस्था के अनुसार टीडीएस कटौती करनी होगी.

यदि कर्मचारी द्वारा सूचना नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि कर्मचारी डिफ़ॉल्ट नई कर व्यवस्था में बना रहेगा.

नई कर व्यवस्था के तहत, जैसा कि बजट में घोषणा की गई थी, उन लोगों के लिए कोई कर नहीं होगा जिनकी वार्षिक आय 7 लाख रुपये तक है. ₹50,000 की मानक कटौती की भी अनुमति दी गई है और मूल छूट सीमा को बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है.

₹3-6 लाख के बीच की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा; 6-9 लाख पर 10 फीसदी, 9-12 लाख पर 15 फीसदी, 12-15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख और उससे ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

पुरानी कर व्यवस्था, जो छूट और कटौती की अनुमति देती है, की मूल छूट सीमा ₹2.5 लाख है. साथ ही, 5 लाख रुपये की वार्षिक आय वालों को कोई कर नहीं देना पड़ता है.

2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत कर लगता है, जबकि 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है. 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है.

सीबीडीटी ने कहा कि उसके पास अधिनियम की धारा 192 के तहत किसी व्यक्ति की वेतन आय पर टीडीएस के संबंध में चिंता व्यक्त करने वाले अभ्यावेदन थे, क्योंकि कटौतीकर्ता, एक नियोक्ता होने के नाते, यह नहीं जानता होगा कि क्या व्यक्ति, एक कर्मचारी होने के नाते, अधिनियम की धारा 115बीएसी के तहत कराधान से बाहर निकलेगा या नहीं.

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