कोरोना प्रभावित देशों से आए खाद्य को लेकर सामने आया FSSAI का बड़ा बयान
नई दिल्ली, खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोरोनो वायरस प्रभावित दे सहित अन्य स्थानों से आयातित खाद्य पदार्थ इंसान की खपत के लिहाज से ‘सुरक्षित’ हैं। लेकिन नियामक ने लोगों को आगाह किया कि वे कच्चा खाना अथवा अधपके मांस और गैर-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को नहीं खायें।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने कहा कि इस मुद्दे की जांच के लिए गठित एक समिति ने इस घातक वायरस (कोरोना) के खाद्य जनित संचरण (प्रसार) का कोई ‘निर्णायक सबूत’ नहीं पाया है।
कोरोना वायरस मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है तथा छींकने, खाँसने, दूषित हाथों और सतहों के जरिये बूंदों के माध्यम से मानव से मानव में फैलता है।
एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा कि समिति ने कहा कि पाल्ट्री के मांस सहित अच्छी तरह पके हुए जानवरों का मांस खाना सुरक्षित बताया है।
समिति ने एहतियात के तौर पर कच्चे या अधपके मांस के साथ-साथ गैर-प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को नहीं खाने की सलाह दी है।
एफएसएसएआई ने कहा है कि फ्रोजेन खाद्य पदार्थो को अच्छी तरह पकाने के बाद ही सेवन किया जाना चाहिए। एफएसएसएआई ने कहा है कि कच्चे फलों और सब्जियों के सेवन से पहले उनको अच्छी तरह साफ कर लिया जाना चाहिए।
भारत में कोरोना वायरस के 30 मामले सामने आए हैं।
इटली, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों को दिखाना होगा चिकित्सा प्रमाण-पत्र
इटली और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डों पर अपने संबद्ध देशों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त लैब से कोरोना वायरस की जांच से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
ये नए यात्रा प्रतिबंध पहले से लागू वीजा अंकुशों के अतिरिक्त होंगे। ये प्रतिबंध नौ मार्च की मध्यरात्रि से लागू होंगे और कोरोना वायरस के मामले घटने तक कायम रहेंगे। भारत में बृहस्पतिवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें इटली के 16 पर्यटक शामिल हैं।
इस सूची में पिछले महीने केरल में सामने आए पहले तीन मामले भी शामिल हैं। पहले तीन मामलों में प्रभावित व्यक्ति इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।
अधिकारी ने कहा,
"तय किया गया है कि पहले से लागू वीजा अंकुशों के अतिरिक्त इटली और दक्षिण कोरिया से आने वाले या वहां की यात्रा कर चुके लोग यदि भारत में प्रवेश के इच्छुक हैं तो उन्हें संबंधित देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों से मान्यता प्राप्त लैब से कोविड-19 नहीं होने का चिकिस्ता प्रमाणपत्र दिखाना होगा।"
अधिकारी ने बताया कि यह अस्थायी व्यवस्था है जो कोविड-19 के मामलों में कमी आने तक लागू रहेगी। भारत से और भारत के लिए उड़ानों का परिचालन करने वाली सभी अनुसूचित एयरलाइंस को कड़ाई से इन निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है।