इन लोगों के लिए PAN-आधार लिंकिंग नहीं है अनिवार्य, FAQ से सामने आई डिटेल
PAN और आधार की लिंकिंग देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है. कुछ व्यक्तियों को इससे छूट प्राप्त है.
PAN और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पेनल्टी (Late Fees) के साथ लिंक कराने (Aadhaar-PAN Linking) के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर के माध्यम से कहा था कि आधार को PAN से लिंक करने की 31 मार्च 2022 की डेडलाइन चूकने वाले लोगों का PAN, 31 मार्च 2023 तक इनऑपरेटिव नहीं होगा, लेकिन जुर्माना लगेगा. 31 मार्च 2023 तक अगर आधार और PAN को जुर्माने के साथ भी लिंक नहीं कराया गया तो फिर PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा. जुर्माने की राशि 1000 रुपये है.
लेकिन PAN और आधार की लिंकिंग देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है. कुछ व्यक्तियों को इससे छूट प्राप्त है. https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर उपलब्ध 'लिंक आधार FAQ' में इस बारे में डिटेल दी गई है. कहा गया है कि यह FAQ 31 मार्च 2023 तक ही मान्य है.
किन लोगों को PAN-आधार लिंकिंग से छूट
'किसके लिए आधार-PAN लिंकेज अनिवार्य नहीं है?' इस सवाल के जवाब में FAQ में कहा गया है कि आधार-PAN लिंकेज की आवश्यकता किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जो:
- असम, जम्मू व कश्मीर, मेघालय राज्य का निवासी हो
- आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी (Non-Resident) हो
- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो
- भारत का नागरिक न हो
हालांकि अगर उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई अपनी इच्छा से PAN और आधार लिंक करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है. इसके लिए उसे भी निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. FAQ में यह भी कहा गया है कि प्रदान की गई छूट में आगे चलकर इस विषय पर किसी नए सरकारी नोटिफिकेशन के आधार पर संशोधन हो सकता है.
PAN और आधार लिंक न करने के नतीजे
बाकी जिन नागरिकों के लिए PAN और आधार लिंकिंग अनिवार्य है, वे अगर इन्हें लिंक नहीं करते हैं तो इसके क्या नतीजे होंगे, इसके बारे में आयकर विभाग ने डिटेल जारी की है...
- नागरिक का PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा.
- ITR फाइल नहीं कर सकेंगे.
- पेंडिंग रिटर्न को प्रॉसेस नहीं किया जाएगा.
- पेंडिंग रिटर्न जारी नहीं हो सकेगा.
- भरे जा चुके ITR में गलती के मामले में पेंडिंग कार्यवाही पूरी नहीं हो सकेगी.
- उच्च दर पर टैक्स काटा जाएगा.
जुर्माने के साथ PAN-आधार ऑनलाइन कैसे कराएं लिंक
- https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- लेफ्ट साइड में दिए क्विक लिंक्स में 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
- अब आधार नंबर और PAN एंटर करें.
- 1000 रुपये की लेट फीस का भुगतान 'ई-पे टैक्स फंक्शनैलिटी' के माध्यम से करना होगा. इस भुगतान के लिए स्क्रीन पर शो होने वाले निर्देशों को फॉलो करना होगा.
- पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने पर करदाता को चालान रसीद प्राप्त होगी. पेमेंट होने के बाद फिर से आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'लिंक आधार' सेक्शन पर विजिट करना होगा और नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर व PAN डालना होगा.
- इसके बाद 'I agree to validate my Aadhaar Details' विकल्प को सिलेक्ट कर जानकारियों को वेरिफाई करना होगा और 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को एंटर करने के बाद 'वैलिडेट' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी.
नोट- अगर लेट फीस का पेमेंट पहले से ही Protean (NSDL) पोर्टल पर किया जा चुका है तो पेमेंट करने की तारीख से 4-5 वर्किंग डेज के बाद PAN-आधार लिंक करने की कोशिश करें.
- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर BSR कोड, चालान डेट व सीरियल नंबर डालकर चालान स्टेटस इंक्वायरी के जरिए चालान स्टेटस चेक किया जा सकता है.
- 4-5 वर्किंग डेज के अंदर फॉर्म 26AS में भी चालान डिटेल्स अपडेट कर दी जाती हैं.