रुपये-पैसे से जुड़े इन कामों के लिए 31 मार्च है आखिरी तारीख, चूक गए तो होगी मुश्किल
31 मार्च तो कई कामों के लिए आखिरी तारीख रहती है.
हर वर्ष का मार्च माह एक अहम महीना माना जाता है. यह वित्त वर्ष की क्लोजिंग का माह होता है और इसीलिए सेविंग्स, टैक्स आदि से जुड़ी कुछ डेडलाइन्स मार्च माह में होती हैं. 31 मार्च तो कई कामों के लिए आखिरी तारीख रहती है. इन डेडलाइन्स को चूकना आपका नुकसान करा सकता है. इस साल 31 मार्च जिन कामों के लिए आखिरी तारीख है, उनमें से कुछ इस तरह हैं...
आधार-PAN लिंकिंग की फाइनल डेडलाइन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में आधार-PAN की लिंकिंग (Aadhaar-PAN Linking) को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में कहा गया था कि आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 को चूकने वाले लोगों का PAN अगले एक साल तक इनऑपरेटिव (PAN Inoperative) नहीं होगा, लेकिन जुर्माना लगेगा. जुर्माने के साथ PAN और आधार लिंक कराने के लिए नागरिकों के पास 31 मार्च 2023 तक एक और मौका रहेगा. 31 मार्च 2023 तक आधार और PAN को लिंक नहीं कराया गया तो फिर PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा. ऐसा होने पर इनऑपरेटिव PAN के माध्यम से व्यक्ति ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, जहां PAN का उल्लेख करना जरूरी है. अगर किसी का PAN Card निष्क्रिय हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक PAN को फर्निश्ड/कोट नहीं किया गया.
टैक्स सेविंग की डेडलाइन
इस वक्त देश में दो तरह की इनकम टैक्स व्यवस्थाएं (Tax Regime) लागू हैं- पुरानी परंपरागत और नई व्यवस्था. अगर व्यक्ति या HUF, पुरानी परंपरागत आयकर व्यवस्था के साथ जाता है तो वह आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के चैप्टर VIA के तहत उपलब्ध विभिन्न डिडक्शंस जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80TTB, 80E, 80G आदि का फायदा लेकर अपनी टैक्स देनदारी को घटा सकता है. लेकिन आयकर अधिनियम के सेक्शन 115 BAC के तहत नई आयकर व्यवस्था में केवल सेक्शन 80CCD (2) के डिडक्शन का ही फायदा मिलता है. अगर पुरानी आयकर व्यवस्था चुनी है तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पूरा कर लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की डेडलाइन
वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. योजना में शामिल होने पर 60 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी है. PMVVY का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के जरिये किया जा रहा है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.40 प्रतिशत सालाना की यील्ड के साथ एक निश्चित मासिक पेंशन मिल रही है.पेंशन की यह एश्योर्ड रेट 31 मार्च 2023 तक इस योजना में निवेश करने वालों के लिए 10 साल के पूरे पॉलिसी टर्म पर लागू होगी.
SBI अमृत कलश डिपॉजिट की डेडलाइन
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) हाल ही में एक स्पेशल अवधि FD स्कीम लेकर आया. इसका नाम अमृत कलश डिपॉजिट (Amrit Kalash Deposit) है. यह 15 फरवरी से प्रभावी होकर 31 मार्च 2023 तक वैलिड है. अमृत कलश डिपॉजिट पर ब्याज दर 7.10 प्रतिशत सालाना निर्धारित की गई है. यह ब्याज दर 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए है. सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 7.60 प्रतिशत सालाना रखी गई है. ब्याज का भुगतान मैच्योरिटी पर होगा. 400 दिनों वाली इस स्पेशल अवधि FD का फायदा कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है. साथ ही यह स्कीम NRI कस्टमर्स के लिए भी है.
म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नॉमिनेशन की डेडलाइन
म्यूचुअल फंड स्कीम्स में नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. बाजार नियामक सेबी ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को कहा है कि वे मौजूदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नॉमिनेशन को लेकर 31 मार्च 2023 को डेडलाइन निर्धारित करें. अगर नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स को इस बारे में फंड हाउसेज को डिक्लेरेशन देना होगा. 31 मार्च 2023 तक अगर नॉमिनेशन नहीं किया जाता है या डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है तो इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड फोलियोज फ्रीज कर दिए जाएंगे और वे यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे.
अगर PPF और SSY में नहीं किया है मिनिमम डिपॉजिट
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को चालू यानी एक्टिव/रेगुलर रखने के लिए एक वित्त वर्ष में निश्चित न्यूनतम धनराशि जमा करना अनिवार्य है. PPF अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये तय है. एक वित्त वर्ष के अंदर अगर यह मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम्स के तहत खुले खाते इनएक्टिव हो जाते हैं. इसलिए अगर आपने इन दोनों स्कीम्स में से किसी एक के तहत या दोनों के तहत खाता खुलवाया हुआ है तो मार्च बीतने से पहले मौजूदा वित्त वर्ष का मिनिमम डिपॉजिट कर दें. नहीं तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएंगे. हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इनएक्टिव अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है, लेकिन पेनल्टी के साथ.