पर्यटक परमिट व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये सरकार ने जारी किया अधिसूचना का मसौदा
देश में पर्यटन उद्योग (Tourism industry) को रफ्तार देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने पर्यटक परमिट व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये कदम उठाया है. मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण एवं परमिट नियम-2021 की जगह नया नियम लाने के लिये अधिसूचना का मसौदा जारी किया है. प्रस्तावित नियम अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण एवं परमिट नियम-2021 का स्थान लेगा. प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य अखिल भारतीय परमिट आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना है.
मंत्रालय के अनुसार, 2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिए परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर भारत में पर्यटन क्षेत्र को पर्याप्त बढ़ावा दिया है.
बयान में कहा गया है कि कम क्षमता वाले वाहनों (दस से कम) के लिये कम परमिट शुल्क के साथ पर्यटक वाहनों की अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं. इस कदम से कम लोगों के बैठने की क्षमता वाले छोटे वाहनों वाले पर्यटक परिचालकों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें अब अपने वाहन की बैठने की क्षमता के अनुरूप कम शुल्क का भुगतान करना होगा.
बयान के अनुसार, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये परिचालकों को एक सुव्यवस्थित नियामकीय परिवेश उपलब्ध कराने प्रस्ताव किया गया है.
इस पर संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर टिप्पणियां और सुझाव देने को कहा गया है.
टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले भी नई योजनाएं लेकर आ चुकी है. रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने देशभर में पर्यटन को बढ़ावा देने को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 (Central motor vehicle act, 1989) के तहत राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था (National permit facility) में रिवीजन के लिये अधिसूचना जारी की है. मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत माल ढुलाई वाले वाहनों के बाद tourist vehicle की आवाजाही बेहतर करने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी tourist vehicle वाले All India permit के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के वाहनों को ऑल-इंडिया परमिट देने की ऑनलाइन व्यवस्था का भी एलान किया है. ‘अखिल भारतीय पर्यटक वाहन अनुमति एवं परमिट नियम, 2021’ के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अप्रैल, 2021 से सभी प्रामाणिक दस्तावेज व शुल्क जमा कर देने के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन परमिट जारी कर देने का नियम लागू कर दिया है. इस साल पहली अप्रैल से यह नई सुविधा लागू है.
इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विजिटिंग इंडिया नियम 2022 (Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022) जारी कर अन्य देशों में रजिस्टर्ड नॉन-परिवहन (व्यक्तिगत) वाहनों की भारत के क्षेत्र में प्रवेश करते या चलते समय आवाजाही को औपचारिक रूप प्रदान किया.
Edited by Prerna Bhardwaj