दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सरकार लाएगी नया कानून
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताए जाने के बाद उनकी ओर से यह प्रतिक्रिया आई। केंद्र ने सोमवार को कहा कि इससे प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून आएगा और चार दिन में इसका पहला प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
नई दिल्ली : दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने पीटीआई को बताया,
"नया कानून केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए होगा। यह जल्द ही सामने आएगा। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि इसमें क्या सजा होगी। यह कानून केवल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए है। वायु अधिनियम राष्ट्र के लिए है और यह वैसा ही होगा जैसा पर्यावरण।"
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताए जाने के बाद उनकी ओर से यह प्रतिक्रिया आई। केंद्र ने सोमवार को कहा कि इससे प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून आएगा और चार दिन में इसका पहला प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत वायु गुणवत्ता का स्तर 353 रहा जो ‘बेहद खराब’ की श्रेणी में आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था ‘सफर’ ने कहा कि वायु की गुणवत्ता 31 अक्टूबर तक बहुत खराब श्रेणी में बनी रहने की संभावना है।
नासा की उपग्रह इमेजरी में पंजाब, हरियाणा और आस-पास के क्षेत्रों में आग का एक बहुत घना समूह दिखाई दिया। शीर्ष अदालत ने अपने 16 अक्टूबर के आदेश में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के कृषि क्षेत्रों में जलते हुए ठूंठ की निगरानी में सहायता के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट और गाइड की तैनाती का आदेश दिया था। सभी यही चाहते हैं कि दिल्ली-एनसीआर के लोग बिना किसी प्रदूषण के ताजी हवा में सांस ले सकें।
गौरतलब है कि शहर में सोमवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 मापा गया। रविवार को यह 349, शनिवार को 345 और शुक्रवार को 366 था।
(साभार : PTI)