GST काउंसिल बैठक के पहले दिन के नतीजे, जानिए कौन से उत्पाद और सेवाएं होंगी महंगी, आपकी जेब पर पड़ेगा कितना असर
GST काउंसिल की पहले दिन की बैठक में हुए फैसलों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है. बहुत से उत्पाद और सेवाएं, जो पहले GST के दायरे से बाहर थे, अब उन पर टैक्स लगेगा.
GST Council Meet Updates: कल मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक का पहला दिन था. राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की यह 47वीं बैठक है, जो आज भी चलने वाली है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कल कई कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
कल की बैठक में कुछ सेवाओं एवं उत्पादों पर वसूले जाने वाले टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी. आइए विस्तार से जानते हैं कि कल हुए बदलावों के बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में किन सेवाओं और उत्पादों पर क्या असर पड़ेगा. कौन सी चीज महंगी हो जाएगी.
- चेक खोने या बुक फॉर्म पर 18 फीसदी GST वसूले जाने को मंजूरी दे दी गई है. इसका अर्थ है कि ये सेवाएं अब महंगी हो जाएंगी.
- 10 ग्राम से कम वजन के पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, बुक पोस्ट और लिफाफों को छोड़कर डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं अब 18 फीसदी की दर से GST लगेगा.
- GST काउंसिल ने रहने के उद्देश्य से किराए पर दिए जाने वाले मकानों पर टैक्स में दिए जाने वाली छूट को वापस लेने की सिफारिश की है. यदि ऐसा होता है, तो मकान किराए पर लेना और देना दोनों महंगा हो जाएगा.
- ई-कचरे पर पहले GST की दर 5 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 18 फीसदी कर दी गई है.
- जैविक खाद और क्वायर पीठ खाद पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
- चाकू, ब्लेड, डेयरी मशीनरी, एलईडी लैंप, बिजली से चलने वाले पंप और स्याही आदि पर GST की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी की दी गई है.
- अनाज की मिलिंग मशीनरी पर अब GST 5 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी की दिया गया है.
- फिनिश्ड लेदर और सोलर वॉटर हीटर पर GST 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.
- पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा करने पर कर में छूट मिलती थी. वह छूट भी वापस ले ली गई है.
- पहले नेचुरल फाइबर और चीनी जैसे कर योग्य सामानों के भंडारण और वेयरहाउसिंग पर GST में छूट दी जाती थी. वह छूट अब वापस ले ली गई है.
- वेयरहाउसों से जुड़ी सभी सेवाओं पर भी छूट वापस ले ली गई है.
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), सेबी (SEBI), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एथॉरिटी (IRDAI), फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पहले छूट दी जाती थी. अब वह छूट वापस ले ली गई है.
- 1,000 रुपये से कम के होटलों की बुकिंग पर अब 12 फीसदी की दर से GST लगेगा. अभी तक इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था.
- यदि आप हॉस्पिटल में 5000 रुपए से अधिक किराए का कमरा ले रहे हैं तो उस पर 5 फीसदी की दर से GST लगेगा. ICU पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
- एटलस, मानचित्र, चार्ट आदि पर 12 फीसदी की दर से GST लगेगा.
- व्यावसायिक कारणों से इस्तेमाल किए जाने वाले सड़क और रेल परिवहन पर दी जाने वाली छूट भी वापस ले ली गई है.
- खुदरा बिक्री के लिए जीएसटी परिषद ने ‘ब्रांडेड’ शब्द की जगह ‘प्री पैकेज्ड और लेबल’ शब्द इस्तेमाल किए जाने को मंजूरी दे दी है. ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर अभी 5 फीसदी की दर से GST लगता है.
- खाद्य सामग्री और बिना लेबल के खुले में बिकने वाले अनाज पर दी जाने वाली छूट जारी रहेगी.
- GST काउंसिल ने सिफारिश की है कि कृत्रिम अंगों और आर्थोपेडिक ट्रांसप्लांट पर 5 फीसदी की एकसमान दर से टैक्स वसूला जाए.
- काउंसिल ने रोपवे यात्राओं पर GST की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की है.
Edited by Manisha Pandey