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पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम: खाताधारक के साथ अनहोनी होने पर क्या है क्लेम की प्रॉसेस?

पोस्ट ऑफिस में खाताधारक की मौत होने पर क्लेम सेटलमेंट तीन तरीकों से किया जा सकता है...

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम: खाताधारक के साथ अनहोनी होने पर क्या है क्लेम की प्रॉसेस?

Friday December 09, 2022 , 3 min Read

किसी भी वित्तीय संस्थान में जमाकर्ता को नॉमिनी बनाने को कहा जाता है. इसके पीछे कारण होता है कि जमाकर्ता के साथ किसी तरह की अनहोनी होने पर उसका पैसा वित्तीय संस्थान में ही न रह जाए, नाॅमिनी उसका क्लेम कर सके. पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम (Post Office Savings Scheme) में भी नाॅमिनेशन की सुविधा है. पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के जमाकर्ता के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के पास, जमा रकम पर दावा करने का अधिकार रहता है. क्लेम उस डाकघर में किया जा सकता है, जिसमें जमाकर्ता का खाता/खाते हैं. पोस्ट ऑफिस में खाताधारक की मौत होने पर क्लेम सेटलमेंट तीन तरीकों से किया जा सकता है....

1. अगर पहले से है नॉमिनेशन

अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने वाले ने अपने अकाउंट या सर्टिफिकेट के लिए पहले से किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है तो जमा रकम पर दावा करने के लिए नॉमिनी को नामांकन दावा (नॉमिनेशन क्लेम) फॉर्म भरकर सबंधित डाकघर में जमा करना होगा. इसके साथ में केवाईसी डॉक्युमेंट्स और खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र (डेथ सर्टिफिकेट) भी लगाना होगा.

2. कानूनी साक्ष्यों के आधार पर दावा

मृत खाताधारक का कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी साक्ष्यों के आधार पर भी जमा रकम पर क्लेम कर सकता है. इन कानूनी सबूतों में इच्छा संप्रमाण (प्रोबेट ऑफ विल), उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट), प्रशासन का पत्र (लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) शामिल हैं. कानूनी सबूतों के आधार पर दावा करने के लिए दावाकर्ता को केवाईसी डॉक्युमेंट्स के साथ क्लेम फॉर्म, कानूनी साक्ष्य और खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित डाकघर में जमा करना होगा.

3. अगर नॉमिनेशन और कानूनी साक्ष्य दोनों नहीं हैं तो क्या...

अगर मृत खाताधारक अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाकर गया है और जमा रकम 5 लाख रुपये तक है, तो क्लेम, जमाकर्ता की मृत्यु के 6 माह के बाद हो सकता है. इस स्थिति में दावेदार को क्लेम फॉर्म के साथ खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, फॉर्म-15 में क्षतिपूर्ति पत्र (लेटर ऑफ इंडेम्निटी), फॉर्म 14 में लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ एफिडेविट, फॉर्म-13 में शपथ पत्र (एफिडेविट), केवाईसी डॉक्युमेंट्स, गवाह, जमानत आदि देने होंगे.

अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में जमा 5 लाख रुपये से ज्यादा है और कोई नॉमिनी नहीं है तो क्लेम केवल उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से ही होगा. 5 लाख रुपये की सीमा अलग-अलग सर्टिफिकेट के मामले में प्रत्येक अकाउंट/पंजीकरण संख्या पर लागू होगी.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

  • अगर किसी जमा के एक से ज्‍यादा नॉमिनी हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो क्‍लेम करने वाले को दूसरे नॉमिनी का डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा.
  • सभी नॉमिनी की मौत होने की स्थिति में क्‍लेम को मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिस के पक्ष में सेटल न करके, अंतिम नॉमिनी के कानूनी वारिस के पक्ष में सेटल किया जाएगा.
  • क्लेम करने वाले को सभी फॉर्म और डॉक्युमेंट के साथ-साथ खाता/खातों की ओरिजनल पासबुक/सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाना होगा. अगर पासबुक/सर्टिफिकेट खो गए हैं तो संबंधित अथॉरिटी से क्‍लेम स्‍वीकार होने के बाद उन्‍हें पासबुक/सर्टिफिकेट अपने नाम पर जारी करने के लिए आवेदन करना होगा.
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