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EPF में डिजिटली कैसे करें नॉमिनेशन? ये है स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस

EPF और EPS के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके.

EPF में डिजिटली कैसे करें नॉमिनेशन? ये है स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस

Monday August 22, 2022 , 3 min Read

किसी भी सेविंग्स स्कीम (Savings Scheme) खाते के लिए नॉमिनेशन (Nomination) बेहद जरूरी है. नॉमिनेशन होने से खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक अपने बाद पैसा पहुंचाना चाहता था. EPF और EPS (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि EPFO मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके. EPFO (Employees' Provident Fund Organization) ने अपने मेंबर इंप्लॉइज को ई-नॉमिनेशन की सुविधा दी हुई है.

इसकी मदद से EPF खाताधारक घर बैठे डिजिटल तरीके से नॉमिनी ऐड कर सकता है. ई-नॉमिनेशन की सुविधा का फायदा वही मेंबर उठा सकते हैं, जिनका UAN एक्टिव है और मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है. EPF नॉमिनेशन, EPS के लिए भी वैध है. इसके अलावा इंप्लॉइज प्रोविडेंड फंड (EPF or Employees Provident Fund) खाते कि लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य हो गया है. अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया यानी ई-नॉमिनेशन (E-Nomination in EPF) नहीं कराया तो आप EPF पासबुक एक्सेस नहीं कर सकते हैं.

कैसे होगा ई-नॉमिनेशन

  • EPFO वेबसाइट पर जाकर 'सर्विसेज' सेक्शन में 'फॉर इंप्लॉइज' पर क्लिक करें.
  • अब 'मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें.
  • अब UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
  • 'मैनेज' टैब में 'ई-नॉमिनेशन' सिलेक्ट करें.
  • इसके बाद स्क्रीन पर 'प्रोवाइड डिटेल्स' टैब आएगा. 'सेव' पर क्लिक करें.
  • फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए 'यस' पर क्लिक करें.
  • अब 'एड फैमिली डिटेल्स' पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किए जा सकते हैं.
  • किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसकी घोषणा के लिए 'नॉमिनेशन डिटेल्स' पर क्लिक करें.
  • डिटेल्स डालने के बाद 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक करें.
  • ओटीपी जनरेट करने के लिए 'ई-साइन' पर क्लिक करें. ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
  • ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सबमिट कर दें.

इसके बाद ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर हो जाएगा. ई-नॉमिनेशन के बाद एंप्लॉयर या एक्स एंप्लॉयर को कोई भी डॉक्युमेंट भेजने की जरूरत नहीं है.

EPFO की चेतावनी भी रखें याद

इसके इतर यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि ईपीएफओ कभी भी आपसे फोन, सोशल मीडिया, वॉट्सऐप आदि के माध्यम से आधार, पैन, यूएएन, बैंक खाते, ओटीपी आदि जैसी आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता. इसके अलावा किसी भी सेवा के लिए ईपीएफओ कभी भी वॉट्सऐप, सोशल मीडिया आदि के जरिए कोई राशि जमा करने के लिए भी नहीं कहता. इसलिए अगर कभी भी ईपीएफओ के नाम पर फोन, सोशल मीडिया, वॉट्सऐप, मैसेज आदि के जरिए पर्सनल या बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाएं तो उन पर रिस्पॉन्स न करें.