Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Yourstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us

राजस्थान में मास्क पहनना जरूरी, विधेयक पारित

राजस्थान में मास्क पहनना जरूरी, विधेयक पारित

Tuesday November 03, 2020 , 2 min Read

सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को आम जनता के सहयोग से ही जीता जा सकता है।

क

सांकेतिक फोटो, साभार : PTI

जयपुर : कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के मद्देनजर राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय अब मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य विधानसभा ने इसके लिए एक संशोधन विधेयक सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।


सदन ने राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित किया। विधेयक की धारा चार में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है।


इसके तहत राज्य में लोकस्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या लोगों में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसने अपना मुंह और नाक फेसमास्क या किसी फेसकवर से समुचित रूप से ढका हुआ नहीं हो।


इससे पहले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को आम जनता के सहयोग से ही जीता जा सकता है। 


इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना से बचाव के लिये मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देशभर में पहला राज्य होगा क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा।


(साभार :PTI)