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अब पूरे देश में एक जैसा बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, विदेश में ड्राइव करने वालों की कम होगी परेशानी

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान भी किया गया है.

अब पूरे देश में एक जैसा बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, विदेश में ड्राइव करने वालों की कम होगी परेशानी

Monday August 29, 2022 , 2 min Read

विदेश जाने पर वहां गाड़ी चलाने वालों के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन (Geneva Convention) के अनुरूप देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit) जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है. इसके तहत अब देश में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP), एक ही प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग वाले होंगे.

मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि भारत 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाला देश है. इसलिए भारत को, अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है.

क्या है अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट केवल विदेश यात्रा करने वालों को जारी किए जाते हैं. दूसरे देश में गाड़ी चलाने के लिए भारत का ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त नहीं है. भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में कार, बाइक से लेकर कोई भी अन्य गाड़ी चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की जरूरत होती है. इसे बनवाने के लिए भारत की नागरिकता के साथ ही भारत में वैध स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.

अभी क्या थी मुश्किल

इस समय देश के विभिन्‍न राज्‍यों में जारी किए जा रहे आईडीपी के प्रारूप, आकार, पैटर्न, रंग आदि अलग-अलग थे. इस कारण कई नागरिकों को विदेश में अपने संबंधित आईडीपी के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. अब संशोधन के जरिए आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में एक जैसा रूप देने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुरूप मानकीकृत किया गया है.

ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए QR कोड भी

अधिसूचना में यह भी कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का प्रावधान भी किया गया है. नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्‍वेंशंस और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है. हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं.


Edited by Ritika Singh