PayU को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से मिली मंजूरी
RBI ने जनवरी 2023 में प्रोसस ग्रुप की कंपनी PayU के ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ को लेकर जमा आवेदन वापस कर दिए थे और उन्हें 120 दिनों के भीतर फिर से जमा करने को कहा था.
फिनटेक कंपनी PayU को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. कंपनी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है, जो ग्राहकों और कारोबारियों को भुगतान को लेकर एक मंच पर लाता है. यह ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने और कारोबारियों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है.
RBI ने जनवरी 2023 में प्रोसस ग्रुप की कंपनी PayU के ‘पेमेंट एग्रीगेटर’ को लेकर जमा आवेदन वापस कर दिए थे और उन्हें 120 दिनों के भीतर फिर से जमा करने को कहा था. PayU सैद्धांतिक मंजूरी के साथ अब नये कारोबारियों को डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ जोड़ सकती है.
PayU के सीईओ अनिर्बान मुखर्जी ने कहा, "यह लाइसेंस भारत में वैश्विक स्तर पर चर्चित डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है. सरकार की डिजिटल इंडिया पहल और RBI के दूरदर्शी नियमों के अनुरूप, हम विशेष रूप से छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
Edited by रविकांत पारीक