Paytm की पैरेंट कंपनी पर लगा 47.12 लाख रु का जुर्माना, जानिए वजह...
Paytm की पैरेंट कंपनी One97 Communications ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यह जुर्माना 10 रुपये प्रति शेयर के 10,26,386 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए कुल 1,43,16,535 रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान न करने से जुड़ा हुआ है.
पेटीएम (
) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ( ) को नई दिल्ली स्थित स्टाम्प कलेक्टर कार्यालय ने पिछले वर्षों में इक्विटी शेयरों के आवंटन पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न करने पर 47.12 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है.कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, यह जुर्माना 10 रुपये प्रति शेयर के 10,26,386 इक्विटी शेयरों के आवंटन पर कुल 1,43,16,535 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न करने से जुड़ा है.
फाइलिंग में कहा गया, "कंपनी ने स्टाम्प कलेक्टर कार्यालय, नई दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए प्रासंगिक समय पर आवेदन प्रस्तुत किए थे, हालांकि कुछ आवेदन प्रस्तुत करने में कुछ दिनों की देरी हुई थी. उक्त आवेदनों को स्टाम्प कलेक्टर कार्यालय द्वारा क्रमानुसार संसाधित किया गया है. हमने भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए अधिक सतर्क रहने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं."
स्टाम्प ड्यूटी कानूनी दस्तावेजों पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक टैक्स है, विशेष रूप से संपत्ति हस्तांतरण, शेयर जारी करने और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित. यह इन दस्तावेजों की कानूनी वैधता और प्रवर्तनीयता के लिए आवश्यक है, जो संपत्ति स्वामित्व हस्तांतरण या कानूनी समझौतों जैसे विशिष्ट लेनदेन होने पर देय है.
इससे पहले मार्च में, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने धन शोधन निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
यह जुर्माना बैंक द्वारा अपने खातों के माध्यम से ऑनलाइन जुए सहित अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने में कथित संलिप्तता के कारण लगाया गया था. FIU-IND ने पाया कि बैंक धन शोधन विरोधी, आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने और KYC (Know Your Client) नियमों का पालन करने में विफल रहा है.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जवाब दिया कि ये मुद्दे बंद हो चुके बिजनेस सेगमेंट से संबंधित हैं और तब से इसने अपनी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार किया है.
(Translated by: रविकांत पारीक)