SEBI ने Reliance Industries समेत 3 पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, Jio-Facebook डील से जुड़ा है मामला
SEBI के आदेश के मुताबिक, जुर्माने की रकम को 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा.
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) एवं दो व्यक्तियों पर Jio-Facebook सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी नहीं देने पर कुल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा है कि जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी न देकर समाचारपत्र में इसकी जानकारी दी गई थी. इसे सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और सावित्री पारेख एवं के सेतुरामन पर संयुक्त रूप से 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है.
सेबी के आदेश के मुताबिक, जुर्माने की रकम को 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सेबी की अधिनिर्णय अधिकारी बर्नाली मुखर्जी ने इस आदेश में कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिए फेसबुक के 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने के सौदे के बारे में समाचार 24-25 मार्च, 2020 को आया था. लेकिन इस बारे में शेयर बाजारों को सूचना 22 अप्रैल, 2020 को दी गई थी. यानी 28 दिन बाद, इस तरह यह जुर्माना लगाने का मामला है.
नियामक ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का दायित्व था कि वह अप्रकाशित प्राइस सेंसिटिव जानकारी (यूपीएसआई) को कवर करे. हालांकि, जानकारी की सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी के बारे में जानने के बाद यह कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वह स्वयं से उचित स्पष्टीकरण प्रदान करती. इस प्रकार, पारेख और सेतुराम को समाचार आइटम पर एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण देना चाहिए था.