क्या है अग्निवीर कॉर्पस फंड, जिसमें जमा, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट को मिली आयकर से छूट
अग्निवीर कॉर्पस फंड एक ऐसा फंड है, जिसमें सभी अग्निवीरों को अपनी कार्यावधि के दौरान योगदान करना होगा.
केन्द्र सरकार ने भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए जून 2022 में एक नई स्कीम 'अग्निपथ योजना' (Agnipath Scheme, 2022) की घोषणा की थी. योजना के तहत संविदा के आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इन्हें ‘अग्निवीर’ (Agniveer) कहा जाएगा. बजट 2023 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक ऐलान अग्निवीरों के लिए भी किया.
बजट में घोषणा की गई है कि अग्निवीर कॉर्पस फंड (Agniveer Corpus Fund) को, इनकम टैक्स (Income Tax) के मामले में EEE स्टेटस प्रदान किया जाएगा. EEE स्टेटस यानी 'एग्जेंप्ट, एग्जेंप्ट, एग्जेंप्ट'. इससे अर्थ है कि इस फंड में की जाने वाली जमा, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट को आयकर से छूट रहेगी.
दरअसल अग्निपथ स्कीम में सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल की अवधि के लिए होगी. अग्निवीरों को तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा. 4 साल की कार्यावधि के पूरा होने पर, अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा. सेवा निधि वह इंडीविजुअल पैकेज होगा, जो एक अग्निवीर को उसकी 4 वर्ष की कार्यावधि पूरी होने/डिसेबिलिटी पर मृत्यु होने पर नॉमिनी को अग्निवीर कॉर्पस फंड से दिया जाएगा.
अग्निवीर कॉर्पस फंड क्या है?
अग्निवीर कॉर्पस फंड एक ऐसा फंड है, जिसमें सभी अग्निवीरों को अपनी कार्यावधि के दौरान योगदान करना होगा. अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान करना, हर अग्निवीर के लिए अनिवार्य है. अग्निवीर कॉर्पस फंड के तहत हर सब्सक्राइबर अग्निवीर के नाम का एक अकाउंट रहेगा. हर अग्निवीर को अपनी कार्यावधि के दौरान अग्निवीर कॉर्पस फंड के तहत इस अकाउंट में अपने मंथली कस्टमाइज्ड अग्निवीर पैकेज का 30 प्रतिशत देना होगा. इसमें इतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा. इसके अलावा सरकार, अग्निवीर के अकाउंट में जमा कॉन्ट्रीब्यूशंस पर समय-समय पर स्वीकृत ब्याज का भी भुगतान करेगी. ब्याज दर, पीपीएफ पर लागू ब्याज दर के समान होगी और वक्त-वक्त पर संशोधित होगी.
अग्निवीर कॉर्पस फंड में वर्तमान में एक अग्निवीर और सरकार के मासिक आधार पर योगदान का लेखा-जोखा...
कैसे है EEE स्टेटस का फायदा
4 वर्ष की कार्यावधि पूरी होने पर अग्निवीर को मिलने वाले सेवा निधि पैकेज में, फंड के तहत किया गया अग्निवीर का योगदान प्लस उस पर ब्याज और सरकार का योगदान प्लस उस पर ब्याज शामिल होगा. वित्त मंत्री ने बजट 2023 में घोषणा की है कि इस सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी. इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए जाने वाले योगदान पर एक अग्निवीर, जो 1 नवंबर 2022 या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड का सब्सक्राइबर बना है, आयकर कानून में नए प्रस्तावित सेक्शन 80CCH के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकेगा. यह डिडक्शन अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर की ओर से किए जाने वाले संपूर्ण डिपॉजिट के साथ-साथ, केन्द्र सरकार की ओर से फंड में किए जाने वाले योगदान पर भी लिया जा सकेगा.
क्या हो सकेगा प्रीमैच्योर विदड्रॉअल
अग्निवीर को अग्निवीर कॉर्पस फंड से कोई एडवांस नहीं मिलेगा. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 वर्ष की कार्यावधि के दौरान इस फंड में से कोई विदड्रॉअल नहीं किया जा सकता. फंड से जुड़ते वक्त अग्निवीर, इसके लिए नॉमिनी भी बना सकता है. केवल परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है. अगर अग्निवीर एक से ज्यादा नॉमिनी बनाता है तो उसे इस बात का निर्धारण करना होगा कि उसकी मृत्यु के बाद किस नॉमिनी को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा. सब्सक्राइबर अग्निवीर की मृत्यु के मामले में सेवा निधि पैकेज के तहत, उस वक्त तक मौजूद बैलेंस को नॉमिनी को एकमुश्त दिया जाएगा.
अगर अग्निवीर बन गया रेगुलर कैडर तो क्या?
ऐसे अग्निवीर, जिन्हें 4 वर्ष की कार्यावधि पूरी होने पर आर्म्ड फोर्सेज में रेगुलर कैडर के तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा, उनके सेवा निधि पैकेज में केवल फंड में किया गया उनका योगदान और उस पर हासिल ब्याज रहेगा. सरकार के योगदान और उस पर ब्याज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रेसिप्ट्स के तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
अगर कोई अग्निवीर 4 वर्ष की कार्यावधि पूरी होने से पहले ही सेना में अपनी सेवा से इस्तीफा देता है तो उसे सेवा निधि के तौर पर एकमुश्त, एग्जिट डेट तक फंड में उसकी ओर से किया योगदान और उस पर हासिल ब्याज प्रदान किया जाएगा. सरकार का योगदान और उस पर ब्याज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रेसिप्ट्स के तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगर सब्सक्राइबर अग्निवीर को फॉरेन सर्विस के लिए ट्रांसफर किया जाता है या भारत से बाहर डेप्युटेशन पर भेजा जाता है तो भी उसके लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड के नियम-कायदों में कोई बदलाव नहीं होगा.