नौकरी या कारोबार से मिलने वाले लाभों पर अब कटेगा 10 फीसदी TDS, 1 जुलाई से शुरू होगी व्यवस्था
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिये ऐसी आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था.
आगामी 1 जुलाई से नौकरी या कारोबार करने के दौरान पेशेवरों और कारोबारियों को मिलने वाले लाभों पर धारा 194 के तहत 10 फीसदी टीडीएस कटेगा.
वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिये ऐसी आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 फीसदी टीडीएस की कटौती तब होगी जब एक वित्तीय वर्ष में कंपनी या कारोबार से मिलने वाले लाभ की राशि 20,000 रुपये और कारोबार से कुल बिक्री या टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपये या प्रोफेशन से 50 लाख रुपये को पार कर जाएगी.
धारा 194आर के तहत केवल नकद में ही नहीं बल्कि अगर ये लाभ पूंजीगत संपत्तियों में होंगे तब भी टीडीएस कटौती होगी.
इसके अलावा, धारा ‘194 आर’ उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं. यह छूट नकद या कार, टीवी,
कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन, मुफ्त टिकट आदि जैसी वस्तुओं के रूप में हो सकती है.
यह प्रावधान तब भी लागू होगा जब किसी कंपनी के मालिक या निदेशक को कार दी जाएगी या शेयर आवंटित किए जाएंगे.