PPF और सुकन्या समृद्धि खाता इनएक्टिव हो गया? ऐसे कराएं रिवाइव
PPF अकाउंट के लिए मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये तय है.
फ्यूचर सेविंग्स के लिए बेस्ट विकल्पों में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में दो बातें कॉमन है. पहली यह कि ये दोनों स्कीम्स ‘EEE’ कैटेगरी की टैक्स सेविंग स्कीम हैं. यानी इनमें जमा किया गया पैसा, उस पर आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला पैसा तीनों को टैक्स से छूट है. दूसरी कॉमन बात यह है कि दोनों स्कीम्स के तहत खाते को चालू यानी एक्टिव/रेगुलर रखने के लिए एक वित्त वर्ष में निश्चित न्यूनतम धनराशि जमा करना अनिवार्य है.
PPF अकाउंट के लिए यह मिनिमम डिपॉजिट एक वित्त वर्ष में 500 रुपये और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 250 रुपये तय है. एक वित्त वर्ष के अंदर अगर यह मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम्स के तहत खुले खाते इनएक्टिव हो जाते हैं. हालांकि इन्हें दोबारा चालू भी कराया जा सकता है. कैसे, आइए जानते हैं...
PPF खाता कैसे होगा रिवाइव
PPF अकाउंट को कोई भी भारतीय खुलवा सकता है. इनएक्टिव हो चुके PPF खाते को फिर से एक्टिव मोड में लाने के लिए खाताधारक को करना यह है कि उसे सबसे पहले तो उस बैंक या पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होगी, जहां PPF खाता है. इसके अलावा खाताधारक को जिस समय/वर्ष से खाते में डिपॉजिट नहीं किया है, उस अवधि से काउंट करते हुए 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना और 500 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बकाया न्यूनतम डिपॉजिट, जमा करना होगा. साथ ही जिस वर्ष में PPF खाते को रिवाइव करा रहे हैं, उस साल की न्यूनतम 500 रुपये की किस्त भी जमा करनी होती है. इसके बाद ही खाता फिर से एक्टिव होता है. याद रहे कि इनएक्टिव/डिसकंटीन्यूड PPF को खाते की मैच्योरिटी से पहले रिवाइव कराया जा सकता है. मैच्योरिटी पीरियड गुजर जाने के बाद ऐसा नहीं होगा. PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष है.
SSY खाते को रिवाइव कराने की प्रॉसेस
10 वर्ष से कम आयु की बच्ची के नाम पर खोले जाने वाले सुकन्या समृद्धि खाते में डिपॉजिट, इसे खोलने की तारीख से लेकर अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि खाते को रिवाइव कराने की प्रॉसेस भी PPF खाते के जैसी ही है. SSY खाते को दोबारा चालू मोड में लाने के लिए जिस समय से खाते में डिपॉजिट नहीं हुआ है, उस अवधि/वर्ष से काउंट करते हुए 50 रुपये सालाना का जुर्माना और 250 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बकाया न्यूनतम डिपॉजिट, जमा करना होगा. साथ ही जिस वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते को रिवाइव करा रहे हैं, उस वर्ष की न्यूनतम 250 रुपये की किस्त भी जमा करनी होगी. इसके बाद ही अकाउंट फिर से एक्टिव होता है. याद रहे कि इनएक्टिव SSY खाते को इसके 15 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही रिवाइव कराया जा सकता है.
डाकघर में नियम है कि अगर इनएक्टिव SSY खाते को पेनल्टी भरकर रिवाइव नहीं किया जाता है तो फिर यह डाकघर का नॉर्मल बचत खाता बन जाएगा और इसमें मौजूद कुल धनराशि पर ब्याज भी उसी हिसाब से मिलेगा.