आधार को पैन और बैंक खाते से लिंक न कराने वालों को सरकार ने दिया फिर से मौका
अगर आपने अपना बैंक खाता और पैन अब तक आधार से लिंक नहीं किया है, तो पढ़ें ये खबर...
बैंकों से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद आधार संख्या और पेन संख्या अथवा फॉर्म 60 जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2018 करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है...
आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गई थी।
लेकिन ध्यान दिया गया है कि अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। ऐसे में इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है।
अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या उसे बैंक खाते और पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। भारत सरकार ने सरकार ने कुछ निश्चित वित्तीय लेनदेन और बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर और स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य रूप से देने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी है। पहले यह समयसीमा 31 दिसंबर थी। विभिन्न अभिवेदनों और बैंकों से प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद आधार संख्या और पेन संख्या अथवा फॉर्म 60 जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2018 करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इससे पहले कालेधन को सफेद में बदलने से रोकने के प्रावधानों (रिकॉर्डों के रख-रखाव) के अंतर्गत दूसरे संशोधन नियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। इसमें व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई व्यक्ति आधार को दर्ज कराने के योग्य है और उसे पैन संख्या मिल जाती है और उसने प्रतिवेदन कंपनी के साथ खाता आधारित संबंधों को शुरू करने के वक्त आधार संख्या अथवा पेन संख्या जमा नहीं कराई है, तो वह व्यक्ति खाता आधारित संबंध शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसे जमा करा सकता है। बशर्ते वह व्यक्ति आधार के लिए दर्ज होने योग्य हो और उसके पास पैन संख्या हो और उसका अधिसूचना की तारीख से पहले प्रतिवेदन कंपनी के साथ खाता आधारित संबंध हो, वह व्यक्ति 31 दिसंबर, 2017 तक आधार संख्या और पेन संख्या जमा करा सकता है।
यदि व्यक्ति छह महीने की अवधि के भीतर आधार संख्या और पेन संख्या जमा कराने में विफल रहता है तो वह खाता तब तक संचालित नहीं कर सकता जबतक व्यक्ति द्वारा आधार संख्या और पेन संख्या जमा नहीं कराई जाती। सरकार ने नए और पुराने बैंक खातों और 50,000 रुपये और उससे अधिक के वित्तीय लेनदेन के लिए 12 अंक की बायॉमीट्रिक संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि तारीख बढ़ाने का फैसला बैंकों से इस बारे में मिली सूचना के आधार पर किया गया है।
दरअसल कुछ आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद फिर से यह अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई। लेकिन ध्यान दिया गया है कि अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। ऐसे में इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले केंद्र ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह विभिन्न सेवाओं और समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जोडने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की इच्छुक है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए. एम. खानविल्कर और जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ उन आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए गुरुवार दोपहर दो बजे बैठेगी जिनमें आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के केंद्र के फैसले के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग की गई है। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन्हें इसे सिम कार्ड, बैंक खाते, पैन कार्ड और अन्य योजनाओं से जुड़वाना होगा।
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