अब आप अपना कन्फर्म ट्रेन टिकट कर सकते हैं ट्रांसफर, लेकिन इन नियमों का रखना होगा ख्याल
अब रिजर्वेशन टिकट को ट्रांसफर किया जा सकेगा। यानी कि अगर आपने कहीं जाने के लिए टिकट करवाया है और किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो उस टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी सफर कर सकता है।
रेल मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन परिस्थितियों का जिक्र हुआ है जिनमें टिकट ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हालांकि मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि टिकट सिर्फ अपने परिजनों और स्कूल-कॉलेज के मित्रों को ही दिया जा सकेगा।
भारतीय रेल ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को राहत देने की घोषणा की है। अब रिजर्वेशन टिकट को ट्रांसफर किया जा सकेगा। यानी कि अगर आपने कहीं जाने के लिए टिकट करवाया है और किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं तो उस टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी सफर कर सकता है। लेकिन साथ ही रेल विभाग ने कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके मुताबिक शर्तों का पालन करना होगा। रेलवे ने एक बयान में कहा, 'कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को रेलवे प्रशासन की तरफ से यह अधिकार दिया जाएगा कि वह किसी भी यात्री के नाम में परिवर्तन कर सके।'
रेल मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन परिस्थितियों का जिक्र हुआ है जिनमें टिकट ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हालांकि मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि टिकट सिर्फ अपने परिजनों और स्कूल-कॉलेज के मित्रों को ही दिया जा सकेगा। उसके अलावा किसी और व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जा सकेंगे। इससे टिकट के दुरुपयोग की आशंका कम होगी। इसके अलावा लिस्ट की जरूरी शर्तें कुछ इस प्रकार हैं।
1. अगर यात्री सरकारी नौकरी करता है तो उसे यात्रा से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर करने का अनुरोध करना होगा।
2. रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
3. अगर कोई यात्री किसी शादी समारोह का हिस्सा है तो वह अपना कन्फर्म टिकट समूह के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकेगा।
4. टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के एनसीसी सदस्यों को भी मिलेगी। इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से अनुमति लेनी होगी।
5. टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी। मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।
6. अगर किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। टिकट उसी संस्थान के अन्य छात्र को ट्रांसफर किया जा सकेगा।
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