सुप्रीम कोर्ट में चार नए न्यायधीशों ने ली शपथ, कुल जजों की संख्या हुई 28
शुक्रवार को नए जजों को शपथ दिलाई गई। जिन जजों को नियुक्त किया गया है उनमें गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी के नाम शामिल हैं।
ये चारों न्यायाधीश अलग-अलग उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश गुप्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जबकि न्यायाधीश रेड्डी गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
देश की सर्वोच्च अदालत को चार नए जज मिल गए हैं। 30 अक्टूबर को कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चार नए जजों की नियुक्ति की स्वीकृति दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने चार नए जजों की जॉइनिंग को लेकर वॉरंट जारी किया और शुक्रवार को नए जजों को शपथ दिलाई गई। जिन जजों को नियुक्त किया गया है उनमें गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी के नाम शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इन न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अब 28 हो गई है।
पीटीआई-भाषा के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के कोर्ट नंबर एक में सुबह साढ़े दस बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ अैर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने चारों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने गुप्ता, रेड्डी, शाह और रस्तोगी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश को गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। ये चारों न्यायाधीश अलग-अलग उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश गुप्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जबकि न्यायाधीश रेड्डी गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
न्यायाधीश शाह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जबकि न्यायाधीश रस्तोगी त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 31 है। इन चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या संख्या 24 से बढ़कर 28 हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 पद स्वीकृत हैं इस लिहाज से अभी भी 3 पद खाली रहेंगे।
यह भी पढ़ें: सेक्स वर्कर्स को भी है 'ना' कहने का हक, आरोपियों को मिली सजा