CCI ने भारत में AI और प्रतिस्पर्धा पर मार्केट स्टडी करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये
प्रस्तावित अध्ययन AI सिस्टम के विकास उन्मुख इकोसिस्टम में उभरती प्रतिस्पर्धा और प्रमुख उपयोगकर्ता उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता तथा नवाचार के लिए AI अनुप्रयोगों के निहितार्थ की गहन समझ विकसित करने का एक ज्ञान निर्माण अभ्यास होगा.
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और प्रतिस्पर्धा के इकोसिस्टम को समझने के संदर्भ में एक बाजार अध्ययन शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अध्ययन कार्यक्रम के संचालन के लिए एजेंसी/संस्थान की भागीदारी हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 03.06.2024 (शाम 05:00 बजे तक) है.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की परिवर्तनकारी क्षमताओं को समझने के लिए AI और प्रतिस्पर्धा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी-समर्थक क्षमता है, साथ ही AI के उपयोग से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएं भी हैं, पर एक बाजार अध्ययन शुरू करेगा. प्रस्तावित अध्ययन AI सिस्टम के विकास उन्मुख इकोसिस्टम में उभरती प्रतिस्पर्धा और प्रमुख उपयोगकर्ता उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता तथा नवाचार के लिए AI अनुप्रयोगों के निहितार्थ की गहन समझ विकसित करने का एक ज्ञान निर्माण अभ्यास होगा.
अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- AI कर्मियों,कंपनियों/हितधारकों, आवश्यक इनपुट/संसाधनों, मूल्य श्रृंखलाओं, बाजार संरचनाओं और प्रतिस्पर्धा के मापदंडों सहित कुछ प्रमुख AI प्रणालियों और उनके बाजारों/इकोसिस्टम प्रणालियों को समझना;
- इन बाजारों/ इकोसिस्टम में उभरते और संभावित प्रतिस्पर्धा के मुद्दों, यदि कोई हो, की जांच करना;
- AI अनुप्रयोगों/उपयोग मामलों के दायरे और प्रकृति का अध्ययन करना तथा प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से इसके अवसरों, जोखिमों और प्रभावों का आकलन करना;
- भारत और अन्य प्रमुख न्यायक्षेत्रों में AI प्रणाली और अनुप्रयोगों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा और विकसित होती नियामक/कानूनी व्यवस्था को समझना;
- AI और प्रतिस्पर्धा के बीच मुद्दों की समग्र समझ के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों तक पहुंचना;
- AI के रुझानों और पैटर्न को समझना तथा बाजारों में AI और इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में आयोग की प्रवर्तन और समर्थन प्राथमिकताओं का पता लगाना.
बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम) के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है. अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, CCI पर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारत के बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है.